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ट्रेन छूट गई तो टिकट हो जाएगा बेकार या दूसरी ट्रेन में चढ़ सकते हैं? रिफंड मिलेगा या नहीं? जानें रेलवे का नियम

Indian Railways Missed Train Rules: अगर आपकी ट्रेन छूट गई है, तो सबसे बेहतर और सुरक्षित तरीका यही है कि आप नई ट्रेन के लिए नया टिकट बुक करें या समय रहते रिफंड के नियमों के अनुसार आवेदन करें.

ट्रेन छूट गई तो टिकट हो जाएगा बेकार या दूसरी ट्रेन में चढ़ सकते हैं? रिफंड मिलेगा या नहीं? जानें रेलवे का नियम
Indian Railways Refund Rules:अगर आपकी ट्रेन आपके स्टेशन से छूट गई है, तो टीटीई अगले 2 स्टेशनों तक आपकी सीट किसी और को अलॉट नहीं कर सकता.
नई दिल्ली:

घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के मौसम में ट्रेन लेट होना या छूट जाना आम बात है. ऐसे में यात्रियों के मन में सबसे पहले  यही सवाल आता है कि अब टिकट का क्या होगा? क्या रिफंड मिलेगा या उसी टिकट से दूसरी ट्रेन से सफर किया जा सकता है?

अगर आप भी ऐसे किसी हालात में फंसते हैं, तो जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने से पहले रेलवे के ये रेलवे के नियम जान लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको भारी जुर्माना और कानूनी पचड़े में डाल सकती है.

जनरल टिकट है तो क्या दूसरी ट्रेन पकड़ सकते हैं?

अगर आपके पास जनरल टिकट है, तो राहत की बात है.आप उसी कैटेगरी की किसी दूसरी ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते टिकट की वैलिडिटी खत्म न हुई हो जो कि आमतौर पर 3 घंटे या पहली उपलब्ध ट्रेन तक होती है.हालांकि, अगर आप अलग कैटेगरी की ट्रेन में सफर करते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. 

किन ट्रेनों में जनरल टिकट नहीं होता मान्य?

मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होता.अगर आप इन ट्रेनों में जनरल टिकट लेकर सफर करते हैं, तो टीटीई आपको बिना टिकट यात्री मान सकता है और भारी जुर्माना लग सकता है.

रिजर्वेशन टिकट पर ट्रेन छूट जाए तो क्या करें?

सबसे ज्यादा यात्री यहीं पर फंसते हैं कि अगर आपकी कन्फर्म सीट वाली ट्रेन छूट गई है, तो क्या करे.अगर आपके पास रिजर्वेशन वाला टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई है, तो आप उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते.अगर आप ऐसा करते हैं और जांच के दौरान पकड़े जाते हैं, तो टीटीई आपको बेटिकट यात्री मानकर आपसे पूरी टिकट की कीमत या उससे ज्यादा का जुर्माना वसूल सकता है.

जुर्माना न भरने पर क्या हो सकता है?

रेलवे नियमों के अनुसार, जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई हो सकती है.यहां तक कि कुछ मामलों में जेल जाने की नौबत भी आ सकती है.अगर यात्री बहस करता है या जुर्माना नहीं भरता, तो उसे रेलवे पुलिस (RPF) के हवाले किया जा सकता है.

अगर आपकी रिजर्व ट्रेन छूट गई है, तो सबसे बेहतर और सुरक्षित तरीका यही है कि आप नई ट्रेन के लिए नया टिकट बुक करें या समय रहते रिफंड के नियमों के अनुसार आवेदन करें.

ट्रेन छूटने पर पैसा वापस मिलेगा या नहीं?

अगर आपकी ट्रेन छूट गई है, तो आपको तुरंत TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करना चाहिए.आमतौर पर ट्रेन छूटने के बाद रिफंड मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है और आपने सफर नहीं किया, तो आप Full Refund क्लेम कर सकते हैं.

क्या अगली स्टेशन से पकड़ सकते हैं ट्रेन?

एक खास नियम यह भी है कि अगर आपकी ट्रेन आपके स्टेशन से छूट गई है, तो टीटीई अगले 2 स्टेशनों तक आपकी सीट किसी और को अलॉट नहीं कर सकता. यानी अगर आप टैक्सी से अगले किसी बड़े स्टेशन पर ट्रेन को पकड़ लेते हैं, तो आपकी सीट सुरक्षित रहेगी.

कोहरे के सीजन में हमेशा घर से ज्यादा समय लेकर चलें.अगर ट्रेन छूट जाए, तो रिस्क लेने के बजाय स्टेशन मास्टर या टीटीई से बात करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको भारी जुर्माना और कानूनी पचड़े में डाल सकती है.

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