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बाइक-कार के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से आपको क्या-क्या मिलता है फायदा?

भारत में चल रहे वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस केवल विकल्प नहीं है बल्कि कानूनी रूप से जरूरी बीमा है. सुप्रीम कोर्ट ने भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए आदेश दिए हैं.

बाइक-कार के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से आपको क्या-क्या मिलता है फायदा?
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों है जरूरी
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स

कार-बाइक या अन्य वाहन चलाने वाले लोगों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) की जानकारी होनी बेहद जरूरी है. भारत में चल रहे वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस केवल विकल्प नहीं है बल्कि कानूनी रूप से जरूरी बीमा है. इसे लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है और IRDAI को आदेश दिया है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अवधि को बढ़ाना चाहिए. इसमें कोर्ट ने बाइक के लिए 6 साल और कार के लिए 4 साल अनिवार्य करने का निर्देश दिया है. 

आप अगर नई गाड़ी खरीद रहे हैं चाहे वह कार हो या बाइक आपको उसी समय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है. वहीं ट्रैफिक के दौरान भी ऑनर इंश्योरेंस के साथ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चेक किये जाते हैं. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होने पर भी पुलिस आपके गाड़ी का चालान काटती है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगर वाहन का बीमा नहीं हो तो पेट्रोल-डीजल नहीं देने का प्रावधान किया जाए.

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या हैं फायदे

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का सीधा फायदा गाड़ी मालिक को नहीं मिलता है. लेकिन इससे कई बड़ी राहत मिलती है. यह बीमा उस वक्त काम करता है, जब आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लग जाए, उसकी मृत्यु हो जाए या उसके गाड़ी को कोई नुकसान हो जाए. ऐसे मामलों में होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है.

यानी आपकी गाड़ी से किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है और किसी भी व्यक्ति को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है. बता दें नुकसान झेलने वाले को थर्ड पार्टी कहा जाता है.

इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके ऊपर आने वाली अचानक बड़ा वित्तीय बोझ बीमा की वजह से आप पर नहीं आता है. इसके साथ ही हादसे के बाद भारी मुआवजे या कोर्ट केस को लेकर परेशानी कम होती है. 

बीमा कैसे करता है काम

जब हादसा होता है तो आपको सबसे पहले बीमा कंपनी को इसकी सूचना देनी होती है. इसके बाद बीमा कंपनी नुकसान का आकलन करती है. जांच पूरी होने के बाद नियमों के तहत क्लेम का निपटारा होता है.  थर्ड पार्टी को हुए किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है.

बता दें बीमा क्लेम लेने के लिए जरूरी है कि आपके इंश्योरेंस उस तारीख को वैलिड हो. साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य जरूरी कागजात होने चाहिए.

यह भी पढ़ेंः 'बिना इंश्योरेंस नहीं मिलेगा पेट्रोल' सुप्रीम कोर्ट ने IRDAI को क्या-क्या दिए आदेश

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