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Maiya Samman Yojana से 6.38 लाख महिलाओं के नाम कटे! आपका नाम भी नहीं हो गया डिलीट ऐसे करें चेक

झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के डिजिटल और फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान  6.38 लाख अपात्र महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. अगर आप भी इस योजना का लाभ ले रही हैं, तो तुरंत ऑनलाइन पोर्टल पर अपने आवेदन का स्टेटस और सूची में अपना नाम चेक करें.

Maiya Samman Yojana से 6.38 लाख महिलाओं के नाम कटे! आपका नाम भी नहीं हो गया डिलीट ऐसे करें चेक
6.38 लाख महिलाओं के नाम सूची से कटे, जानिए अपना स्टेटस चेक करने का आसान तरीका
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Maiyan Samman Yojana Rejection List: झारखंड सरकार (Jharkhand Government) की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY) से 6.38 लाख अपात्र महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं. दरअसल, राज्यभर में चलाए जा रहे गहन फिजिकल और डेटा सत्यापन (Data Verification) अभियान के दौरान 6.38 लाख से ज्यादा अपात्र और फर्जी लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं.

यदि आप भी झारखंड की स्थायी निवासी हैं और इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता की हकदार हैं, तो आपको तुरंत अपना नाम और आवेदन की वर्तमान स्थिति (Application Status) ऑनलाइन जांच लेनी चाहिए. 6.38 लाख अपात्रों के नाम काटे जाने के बाद अगर आपको भी चिंता हो रही है और आप यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि आपका नाम सुरक्षित है या नहीं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें. 

लाभार्थी सूची में ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना नाम

  • मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर विजिट करें. 
  • होमपेज पर दिए गए Application Status या मईया सम्मान स्थिति देखें पर क्लिक करें. 
  • अपने आवेदन संख्या (Application Number), पंजीकृत पहचान नंबर या मोबाइल नंबर को सही सही भरें. 
  • आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त सुरक्षा कोड (OTP) दर्ज करके सबमिट करें. 
  • यदि स्क्रीन पर Approved या Active दिख रहा है, तो आपका नाम सुरक्षित है. 

इन 6 वजहों से काटे गए नाम

झारखंड सरकार की ओर से डेटा की सख्ती से जांच की जा रही है. इस दौरान नीचे बताई गई 6 तरह की खामी पाए जाने पर आवेदनों को रद्द या ब्लॉक किया जा रहा है. 

  • यह योजना मुख्य रूप से 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए है. जिन आवेदकों की उम्र 50 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, उनके नाम सूची से हटाए जा रहे हैं.
  • बैंक खाते के साथ पहचान से संबंधित जानकारी का सही लिंकेज न होना या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सक्रिय न होना.
  • जिन लाभार्थियों ने समय पर बायोमेट्रिक या डिजिटल eKYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है.
  • अगर महिला या उनके परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स पेयर है या सरकारी सेवा में कार्यरत है.
  • जो महिलाएं पहले से राज्य सरकार की किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन , जैसे विधवा या वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रही हैं.
  • दोहरे आवेदन, फर्जी कागजात या लाभार्थी महिला की मौत हो जाने की स्थिति में.

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नाम कटने पर क्या करें? 

अगर आपको लगता है कि आप योजना के लिए पूरी तरह पात्र हैं, लेकिन आपका नाम गलती से सूची से हटा दिया गया है, तो घबराएं नहीं. अपने सभी मूल दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, बैंक पासबुक, आय व निवास प्रमाण पत्र के साथ अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या प्रखंड कार्यालय के अंचल अधिकारी या बाल विकास परियोजना अधिकारी से संपर्क करें. वहां अपने दस्तावेजों का फिर से फिजिकल वैरिफिकेशन करवाकर आवेदन में सुधार करवा लें. इसके बाद आपकी सहायता राशि आनी शुरू हो जाएगी.

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