अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल नहीं किया है तो आज ये काम करने का आपके पास आखिरी मौका है. ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है. इसके पहले कोरोनावायरस महामारी के चलते वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा दो बार बढ़ाई गई थी. पहले 31 जुलाई से इसे 30 सितंबर 2021 किया गया और फिर इसे 31 दिसंबर, 2021 तक के लिये बढ़ा दिया गया था. अगर आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. आपको ये भी बता दें कि सरकार ने Belated ITR दाखिल करने की नियत तारीख को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया है.
वहीं ई-वेरिफिकेशन की डेडलाइन भी बढ़ाई गई है. जिन करदाताओं ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने आयकर रिटर्न का अभी तक ई-सत्यापन नहीं किया है, वे सत्यापन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं. कानून के मुताबिक डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पूर्व-मान्य बैंक खाते या एटीएम से सत्यापन करना होता है. यह सत्यापन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है.
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अब तक कितने रिटर्न हुए फाइल
आयकर विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2020-21 के लिये अब तक 5.36 करोड़ आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैं. इसमें से करीब 27 लाख रिटर्न बृहस्पतिवार को ही भरे गये. विभाग ने ट्विटर पर कहा, ‘आकलन वर्ष 2021-22 के लिए गुरुवार रात 8 बजे तक 5.34 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैं. इसमें 24.39 लाख रिटर्न अकेले बृहस्पतिवार को भरे गये. वहीं 2.79 लाख रिटर्न अंतिम घंटे में भरे गये.'
एक वरिष्ठ कर अधिकारी ने कहा कि रात नौ बजे तक भरे गये आयकर रिटर्न की संख्या 5.36 करोड़ पहुंच गयी. वित्त वर्ष 2019-20 के लिये विस्तारित तिथि 10 जनवरी 2021 तक कुल 5.95 करोड़ आईटीआर भरे गये थे.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं