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Driving License रिन्यू कराने का क्या है प्रोसेस? जानें ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे करा सकते हैं Renewal

How to Renew Driving License: एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर न केवल भारी चालान कटता है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में इंश्योरेंस क्लेम मिलना भी नामुमकिन हो जाता है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे रिन्यू कराया जा सकता है. आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस...

Driving License रिन्यू कराने का क्या है प्रोसेस? जानें ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे करा सकते हैं Renewal
ड्राइविंग लाइसेंस कैसे रिन्यू करा सकते हैं
File Photo

Driving License Renewal Process: सड़क पर सुरक्षित और कानूनी रूप से वाहन चलाने के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है. आमतौर पर प्राइवेट (नॉन‑ट्रांसपोर्ट) ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 साल तक या 40–50 साल की उम्र तक वैलिड होता है. वहीं, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस को हर 3 से 5 साल में रिन्यू कराना पड़ता है. लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने के बाद 30 दिन का समय दिया जाता है, जिसमें बिना कोई जुर्माना दिए इसे रिन्यू कराया जा सकता है. अक्सर देखा गया है कि एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर न केवल भारी चालान कटता है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में इंश्योरेंस क्लेम मिलना भी नामुमकिन हो जाता है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे रिन्यू कराया जा सकता है. आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस...

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ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

  • मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस
  • एप्लिकेशन फॉर्म 9 (ऑनलाइन भरा हुआ या डाउनलोड किया हुआ)
  • सेल्फ डिक्लेरेशन फिजिकल फिटनेस
  • मेडिकल सर्टिफिकेट (फॉर्म 1A) — यह 40 साल या उससे ज्यादा उम्र वालों या कमर्शियल लाइसेंस के लिए जरूरी होता है
  • उम्र और पता का प्रूफ (आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (2–3 कॉपी)

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का ऑनलाइन प्रोसेस (Online DL Renewal Process)

  • आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/ पर जाएं.
  • ड्रॉपडाउन से अपना राज्य सेलेक्ट करें.
  • इसके बाद 'Driving Licence' पर क्लिक करें और फिर 'Services on Driving Licence (Renewal/Duplicate)' ऑप्शन चुनें.
  • अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा दर्ज, फिर 'Proceed' पर क्लिक करें.
  • सर्विसेज की लिस्ट में से 'Renewal' सेलेक्ट करें.
  • एप्लिकेशन फॉर्म भरें और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स, फोटो और हस्ताक्षर (PDF/JPEG फॉर्मेट में) अपलोड करें.
  • इसके बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करें.
  • अगर बायोमेट्रिक जांच या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी है, तो अपने RTO में अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करें.
  • फिर तय तारीख पर डॉक्यूमेंट्स के साथ RTO ऑफिस जाएं.
  • आप अप्लाई करने के बाद, अपने एप्लिकेशन नंबर से वेबसाइट पर स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

इस पूरे प्रोसेस के बाद आपका रिन्यू किया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस (स्मार्ट कार्ड) 15 से 30 दिनों के अंदर आपके रजिस्टर्ड एड्रैस पर भेज दिया जाएगा.

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का ऑफलाइन प्रोसेस (Offline DL Renewal Process)

  • अपने RTO ऑफिस में जाएं.
  • वहां जाकर फॉर्म 9, 1, और 1A भर दें.
  • इसके बाद डॉक्यूमेंट्स और फोटोज के साथ फॉर्म को जमा कर दें.
  • काउंटर पर फीस जमा करें और रसीद लेना बिल्कुल भी न भूलें.
  • फिर रिन्यूअल प्रोसेस पूरा होने के बाद, ड्राइविंग लाइसेंस आपके रजिस्टर्ड एड्रैस पर भेज दिया जाएगा.

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