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31 मई से पहले आधार को पैन से करा लें, वरना दोगुना इनकम टैक्स कटौती के साथ देना होगा जुर्माना

PAN Aadhaar Link Online 2024: आयकर विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति 31 मई तक अपना पैन आधार से लिंक कर लेता है, तो कम कटे हुए टीडीएस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

31 मई से पहले आधार को पैन से करा लें, वरना दोगुना इनकम टैक्स कटौती के साथ देना होगा जुर्माना
PAN-Aadhaar linking Deadline: ऐसे में पैन कार्ड होल्डर्स 31 मई 2024 तक अपना पैन आधार से लिंक कर लें.यह अंतिम तारीख है.
नई दिल्ली:

अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN Link To Aadhaar) नहीं, कराया है तो आपके लिए जरूरी खबर है. आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक (Link PAN with Aadhar Number) कर लें. ऐसा न करने पर आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है. आयकर नियमों के मुताबिक, अगर आपका पैन आधार से लिंक (Link Aadhaar With PAN) नहीं है, तो उस पर कटने वाला टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस (TDS) दोगुना हो जाएगा.

टैक्स चोरी और पैन कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी पर लगाम की तैयारी

पिछले महीने, आयकर विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति 31 मई तक अपना पैन आधार से लिंक  (Pan Aadhaar Linking) कर लेता है, तो कम कटे हुए टीडीएस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. जानकारी के लिए बता दें कि इस कदम के पीछे का मकसद देश में टैक्स चोरी और पैन कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी पर लगाम लगाना है .

जुर्माना से बचने के लिए 31 मई तक भरें SFT

आयकर विभाग ने बैंकों और फॉरेक्स डीलरों सहित संस्थाओं को भी 31 मई तक निर्धारित वित्तीय लेनदेन का विवरण  (एसएफटी) दाखिल करने के लिए कहा है. ऐसा न करने पर जुर्माना लग सकता है. एसएफटी भरने की समय सीमा 31 मई 2024 है. जुर्माना से बचने के लिए सही और समय पर एसएफटी भरें. 

एसएफटी भरने वाली संस्थाओं में फॉरेक्स डीलर, बैंक, उप-पंजीयक, एनबीएफसी, डाकघर, बॉन्ड/डिबेंचर जारीकर्ता, म्यूच्यूअल फंड ट्रस्टी, डिविडेंड का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनियां शामिल हैं. इन संस्थाओं को साल भर में होने वाले कुछ खास वित्तीय लेनदेन या उनके द्वारा रखे गए खातों का विवरण देना होता है.

SFT देर से भरने पर हर रोज 1000 रुपये तक का जुर्माना

बता दें कि एसएफटी देर से भरने पर हर रोज 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इसके साथ ही, एसएफटी न भरने या गलत जानकारी देने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है. आयकर विभाग एसएफटी के जरिए लोगों के अधिक वैल्यू वाले लेनदेन पर नजर रखता है.

पैन को आधार से कैसे लिंक करें?

ऐसे में पैन कार्ड होल्डर्स  31 मई 2024 तक अपना पैन आधार से लिंक (PAN Link To Aadhaar) कर लें. यह उनके लिए आखिरी मौका है. इसके बाद ऐसा न करने पर दोगुना टीडीएस कट सकता है. ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आप ऑनलाइन कैसे पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं. यहां हम आपको कुछ आसान स्टेप  बताने जा रहे हैं जिसे फॉलो करके मिनटों में आपका काम हो जाएगा.

Step By Step Online Process of Pan Aadhaar Link Online 2024:

  1. सबसे पहले, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा.
  2. वेबसाइट के 'लिंक आधार'  पर क्लिक करके लॉग इन करें. यहां आपको अपना पैन नंबर, आधार कार्ड में दिया गया नाम और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी.
  3. इसके बाद अपने  अकाउंट की  प्रोफ़ाइल सेटिंग में जाएं और 'आधार लिंक' विकल्प चुनें.
  4. यहां अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.
  5. अंत में, 'लिंक आधार' बटन पर क्लिक करें.
  6. इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा.

SMS के जरिये  पैन को आधार से ऐस करें लिंक

आप एसएमएस के माध्यम से भी अपना पैन आधार से लिंक कर सकते हैं।  इसके लिए, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर 
UIDPAN<स्पेस><12 अंकों का आधार नंबर><स्पेस><10 अंकों का पैन नंबर> टाईप करके एसएमएस भेजना होगा

यदि आपको पैन को आधार से लिंक करने में कोई समस्या आ रही है, तो आप आयकर विभाग की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं.

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