Cancelled Train Ticket Refund Process: भारतीय रेलवे (Indian Railways) से यात्रा करते समय कई बार कुछ कारणों या खराब मौसम की वजह से ट्रेन रद्द कर दी जाती है. ऐसे में यात्रियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे नियमों के मुताबिक ट्रेन कैंसिल होने पर यात्रियों के टिकट का पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाता है.
हालांकि, अक्सर यात्री इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि उनका पैसा उन्हें कैसे और कब वापस मिलेगा. दरअसल, रिफंड की यह प्रक्रिया इस बात पर तय होती है कि आपका टिकट ऑनलाइन बुक हुआ था या ऑफलाइन यानी रेलवे टिकट काउंटर से. लिहाजा, दोनों ही तरह के टिकटों के रद्द होने पर पैसे वापस पाने के लिए नियम नीचे विस्तार से दिए गए हैं.
ऐसे मिलता है ऑनलाइन टिकट का रिफंड
यदि आपने IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए ई-टिकट बुक किया था, तो रिफंड की प्रक्रिया बेहद आसान और पूरी तरह से ऑटोमैटिक होती है.
खुद ब खुद आ जाता है रिफंड
यदि रेलवे खुद ट्रेन को कैंसिल करता है, तो आपको अपनी तरफ से टिकट कैंसिल करने या आईआरसीटीसी पोर्टल पर जाकर टीडीआर (TDR) फाइल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है.
खुद से कैंसिलेशन न करें
सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रेन रद्द होने की आधिकारिक घोषणा के बाद खुद से टिकट को मैनुअली कैंसिल करने की गलती न करें. अगर आप खुद कैंसिल बटन दबाते हैं, तो सिस्टम से सामान्य कैंसिलेशन चार्ज कट सकता है.
खाते में कब आते हैं पैसे? (Cancelled Train Ticket Refund Time)
रेलवे के सिस्टम के जरिए आपका टिकट अपने आप रद्द कर दिया जाता है. इसके बाद पूरा मूल किराया यानी सॉफ्टवेयर व कन्वीनियंस शुल्क और लागू टैक्स को छोड़कर बाकी पैसा 3 से 7 कार्य दिवसों (Working Days) के भीतर उसी बैंक खाते, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या वॉलेट में वापस आ जाता है, जिससे आपने बुकिंग के वक्त पेमेंट किया था.
रेलवे काउंटर टिकट के रिफंड पाने का ये है तरीका
यदि आपने रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर जाकर पारंपरिक रूप से पर्ची भरकर टिकट खरीदा था, तो इसके नियम थोड़े अलग हैं. इस तरह के टिकट का रिफंड हासिल करने के लिए आपको काउंटर पर जाना होगा. इसके बाद नीचे दिए गए प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आपका रिफंड मिलेगा.
- काउंटर टिकट का रिफंड कभी भी स्वचालित रूप से (Auto Refund) नहीं मिलता है. इसका पैसा वापस पाने के लिए आपको किसी भी नजदीकी कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण काउंटर (Computerized PRS Counter) पर खुद जाना होगा.
- रेलवे नियमों के अनुसार, ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय (Scheduled Departure Time) से 3 दिनों (72 घंटों) के भीतर आपको काउंटर पर जाकर अपना मूल (Original) टिकट जमा या सरेंडर करना होगा.
- काउंटर पर अपना मूल टिकट सौंपने और विवरण सत्यापित होने के बाद, रेलवे अधिकारी आपको बिना किसी क्लर्क या कैंसिलेशन चार्ज की कटौती के पूरा रिफंड तुरंत नकद (Cash) वापस कर देंगे.
ट्रेन लेट होने पर भी डिपॉजिट कर सकते हैं टिकट
ट्रेन रद्द होने के अलावा, अगर अपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है, तब भी आप अपना टिकट बिना किसी चार्ज के कैंसिल करा सकते हैं. यदि रेलवे ने ट्रेन रद्द नहीं की है, लेकिन वह अपने शुरुआती स्टेशन से 3 घंटे से अधिक लेट है और आप उस ट्रेन से यात्रा नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन टिकट धारकों को ट्रेन के रवाना होने से पहले पोर्टल पर TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करना होगा. वहीं, काउंटर टिकट वाले यात्री इसे सीधे रिफंड काउंटर पर जाकर कैंसिल करा सकते हैं.
ऐसे करें रिफंड स्टेटस की जांचें?
यदि आपके ऑनलाइन रिफंड में देरी हो रही है, तो आप आधिकारिक 'Indian Railways Refund Website' या IRCTC के हेल्पडेस्क पर जाकर अपने PNR नंबर के जरिए रिफंड का लाइव स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं