Driving License Photo Update Online: सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त वैध ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना जरूरी है. दरअसल, ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ (RTO) अधिकारियों की ओर से चेकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ता है. ऐसे में अगर अपके लाइसेंस पर लगी फोटो काफी पुरानी है या आपके मौजूदा चेहरे से नहीं मिलती है, तो पहचान की पुष्टि करने में कठिनाई आ सकती है.
दरअसल, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के परिवहन विभागों ने सोशल मीडिया और आधिकारिक सूचनाओं के जरिए से सलाह दी है कि अगर आपका डीएल फोटो पुराना या धुंधला हो गया है, तो आरटीओ के चक्कर लगाने से पहले परिवहन सेवा की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपडेट की सुविधा जरूर चेक करें. आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस केवल गाड़ी चलाने का कानूनी अधिकार पत्र ही नहीं है, बल्कि यह एक प्रमुख पहचान पत्र (Identity Proof) और पते के प्रमाण के रूप में भी स्वीकार किया जात है.
DL में ऑनलाइन ऐसे चेंज करें फोटो
अगर आपके राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस में सुधार या अपडेट की ऑनलाइन सेवा चालू है, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपनी फोटो बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल parivahan.gov.in या sarathi.parivahan.gov.in पर विजिट करें.
- होमपेज पर Online Services मेन्यू में जाकर Driving License Related Services पर क्लिक करें.
- अपना संबंधित राज्य (State) सिलेक्ट करें.
- ड्रॉपडाउन मेन्यू से Services on DL या Change of Particulars in DL के विकल्प को चुनें.
- अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर विवरण वेरीफाई करें.
- आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी करें.
- Change of Photo विकल्प चुनकर अपनी नई पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें.
- निर्धारित सरकारी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और पावती रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.
आवश्यक फोटो स्पेसिफिकेशन
- फोटो बिल्कुल नई, पासपोर्ट साइज और सामने से ली गई होनी चाहिए.
- फोटो का बैकग्राउंड हल्का सफेद या लाइट ग्रे होना चाहिए.
- इमेज JPEG या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और फाइल साइज 10 KB से 20 KB के बीच होनी चाहिए.
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फोटो अपडेट करते वक्त इन बातों का रखें ख्याल
- अलग-अलग राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र वगैरह के RTO नियम थोड़े भिन्न हो सकते हैं.
- अगर आपके राज्य में पूरी तरह से फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस सेवा उपलब्ध है, तो आपको RTO जाने की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि, कुछ राज्यों या पुराने ऑफलाइन लाइसेंस के मामलों में फोटो और बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन के लिए एक बार RTO जाना पड़ सकता है.
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