
New GST Rates: 22 सितंबर से देशभर में नया GST सिस्टम लागू हो गया है. अब चार स्लैब की जगह सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% रह गए हैं . जबकि लक्जरी और सिन प्रोडक्ट्स पर 40% का टैक्स लगाया गया है. यह फैसला 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया था, जिसे 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद का सबसे बड़ा बदलाव कहा जा रहा है.इन बदलावों से आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है.
ऐसे लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या LPG सिलेंडर पर भी असर पड़ेगा. फिलहाल घरेलू LPG सिलेंडर पर 5% GST लगता है. वहीं कमर्शियल सिलेंडर, जो होटल और रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस में इस्तेमाल होता है, उस पर 18% जीएसटी वसूला जाता है.
क्या LPG सिलेंडर सस्ता होगा?
नए GST सुधार के बावजूद LPG सिलेंडर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडर पर पहले जैसा ही टैक्स जारी रहेगा. इसका मतलब है कि आज यानी 22 सितंबर से LPG की कीमतों में किसी तरह की कमी नहीं होगी.
बाकी चीजों पर राहत
भले LPG सिलेंडर के दाम जस के तस हैं, लेकिन खाने-पीने की कई चीजें जैसे घी, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम, जैम, अचार, ड्राई फ्रूट्स अब सस्ते हो गए हैं. FMCG कंपनियां कीमतें घटाने का ऐलान कर चुकी हैं.
कार, AC और TV भी होंगे सस्ते
इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर पर भी सीधा असर दिखेगा. अब कार, AC, TV और वॉशिंग मशीन जैसी चीजों पर जीएसटी घटा दिया गया है. टीवी के दाम 2,500 रुपये से लेकर 85,000 रुपये तक कम हो सकते हैं. रूम AC करीब 4,700 रुपये तक सस्ता होगा, वहीं डिशवॉशर पर 8,000 रुपये तक की राहत मिलेगी. ऑटोमोबाइल सेक्टर में छोटी कारों पर 18% और बड़ी कारों पर 28% जीएसटी तय किया गया है.
हेल्थकेयर और एजुकेशन पर असर
नए GST सुधार से हेल्थकेयर सेक्टर को भी राहत मिली है. दवाइयों और मेडिकल डिवाइस पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है. इसी तरह एजुकेशन से जुड़ी कई सामग्री और सेवाएं भी अब पहले से सस्ती हो गई हैं. इससे आम लोगों की जेब पर बोझ कम होगा.
ये भी पढ़ें- इंश्योरेंस प्रीमियम पर अब Zero GST, जानिए पुरानी पॉलिसी वालों को फायदा मिलेगा या नहीं?
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं