
- सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है
- पेंशन रेगुलेटर PFRDA को वित्त मंत्रालय ने समयसीमा विस्तार की आधिकारिक सूचना दी है और निर्देश भी दिए हैं
- 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त केंद्रीय कर्मियों के लिए लागू यूनिफाइड पेंशन स्कीम गारंटीड पेंशन प्रदान करती है
केंद्रीय कर्मियों के लिए पेंशन स्कीम पर एक बड़ी खबर आई है. केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच होने की डेडलाइन बढ़ा दी है. केंद्रीय कर्मियों के पास सोचने और फैसला लेने के लिए अब पूरे दो महीने का समय है. पहले जहां इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 थी, अब उसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले से करोड़ों केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिली है.
NPS से UPS में स्विच होने के लिए शुरुआत में 3 महीने का समय दिया गया था और इसकी डेडलाइन 30 जून 2025 थी. फिर इसे बढ़ाकर 30 सितंबर तक किया गया था. और एक बार फिर इसे 2 महीने के लिए बढ़ाते हुए 30 नवंबर, 2025 तक कर दिया गया है.
पेंशन रेगुलेटर को वित्त मंत्रालय ने दी सूचना
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने इस संबंध में लेटर जारी कर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) को आधिकारिक रूप से सूचना दी है. इसमें कहा गया है कि कई स्टेकहोल्डर्स ने मौजूदा बदलावों को लेकर थोड़ा और समय दिए जाने का आग्रह किया था, जिसे स्वीकार करते हुए समयसीमा बढ़ाई गई है.

मंत्रालय ने PFRDA को निर्देश दिया है कि वो केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) सिस्टम में इस पेंशन स्कीम के संबंध में तमाम जरूरी बदलाव करे और इस फैसले को लागू करने के लिए एक सर्कुलर जारी करे. नोटफिकेशन में कहा गया कि समयसीमा में विस्तार को वित्त मंत्री की ओर से मंजूर किया गया है.
अब तक 1 लाख लोगों ने किया स्विच
केंद्र सरकार ने संसद में एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि 20 जुलाई तक 31,555 केंद्रीय कर्मचारियों ने एनपीएस से यूपीएस का विकल्प चुना था. वहीं पीटीआई के मुताबिक, इसकी पुरानी डेडलाइन 30 सितंबर तक 1 लाख केंद्रीय कर्मियों ने एनपीएस से यूपीएस में जाने का विकल्प चुना है. 23 लाख सरकारी कर्मियों के पास एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का विकल्प है.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने की समयसीमा बढ़ी/ Source:Canva
क्या है UPS और इसके क्या फायदे हैं?
ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम शुरू की, जो कि मार्केट लिंक्ड स्कीम है. बाद में केंद्रीय कर्मियों की मांग को देखते हुए सरकार ने UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेश किया, जिसमें रिटायरमेंट के बाद हर महीने गारंटीड पेंशन मिलेगी. ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई. ये उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नौकरी में आए और जिनके लिए डिफॉल्ट रूप से NPS लागू है. उन्हीं में से पात्र लोगों के लिए यूपीएस लाया गया है.
यूपीएस के तहत कम से कम 10 साल की सर्विस करनेवाले कर्मी को कम से कम 10,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी. वहीं 25 साल या उससे ज्यादा नौकरी करने वालों को उनकी आखिरी 12 महीने की औसत सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा. इसमें सरकार भी कर्मचारियों के योगदान के साथ 8.5% अतिरिक्त योगदान देगी ताकि हर महीने की पेंशन तय रहे.
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