- भारत में सोना खरीदते समय सोने की कीमत पर 3 प्रतिशत जीएसटी देना होता है
- सोना बेचने पर दो प्रकार के कैपिटल गेन्स टैक्स लागू होते हैं जो सोना रखने की अवधि पर निर्भर करते हैं
- दो साल से कम समय में सोना बेचने पर आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता है
Gold Investment Rules: भारत में सोना केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि सेफ्टी और परंपरा का प्रतीक है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने की चमक आपके वॉलेट पर भारी भी पड़ सकती है, अगर आपको टैक्स नियमों की जानकारी नहीं हो. चाहे आप डिजिटल गोल्ड खरीदें या पुराना सोना बेचें, सरकार की नजर आपके हर कदम पर है. इस खबर में समझते हैं कि सोना खरीदने और बेचने पर आपकी जेब से कितना टैक्स कटता है.
सोना खरीदते समय कितना टैक्स लगेगा?
जब आप दुकान से सोना खरीदते हैं, तो आप केवल सोने की मार्केट वैल्यू नहीं चुकाते. सोने की कुल कीमत पर 3% का जीएसटी भी लागू होता है.इसके अलावा गहनों के मेकिंग चार्ज पर अलग से 5% GST देना पड़ता है.
सोना बेचने पर टैक्स
सोना बेचने पर होने वाले मुनाफे को कैपिटल गेन्स बोलते हैं. ये प्रॉफिट दो तरह से कमाया जा सकता है. एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. शॉर्ट टर्म यानी 2 साल से कम समय के लिए सोना रखने पर इनकम टैक्स की स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता है. वहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 2 साल से ज्यादा समय के लिए सोना रखने पर मुनाफे का 12.5% टैक्स के रूप में कटता है.
डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB)
अगर आप फिजिकल गोल्ड के बजाय डिजिटल ऑप्शन चुनते हैं, तो नियम थोड़े अलग हैं. डिजिटल गोल्ड को बेचने पर होने वाला मुनाफा फिजिकल गोल्ड की तरह ही टैक्स के दायरे में आता है. जबकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आप मैच्योरिटी (8 साल) तक रखते हैं, तो मिलने वाला मुनाफा पूरी तरह टैक्स फ्री होता है. हालांकि, सालाना मिलने वाले 2.5% ब्याज पर आपको अपनी स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है.
पुराने सोने के बदले नया सोना लेना भी आसान नहीं
अगर आप पुराना सोना बेचकर नया सोना खरीद रहे हैं, तो पुरानी ज्वेलरी की सेल को मुनाफा माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा. हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54F के तहत आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते आप उस पैसे का इस्तेमाल घर खरीदने या बनाने में करें.
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