भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा और मानकों का उल्लंघन करने पर दो बड़ी कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. प्राधिकरण ने नीलगिरी ऑयल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज और एक्वाग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को अपने-अपने प्रभावित उत्पादों को तुरंत बाजार से रिकॉल करने का आदेश दिया है.
दरअसल, लैब जांच में धनिया पाउडर में अत्यधिक कीटनाशक और केराजीनन में भारी धातु कैडमियम की मात्रा मानक सीमा से अधिक पाई गई है. यानी लैब विश्लेषण में दोनों कंपनियों के उत्पाद निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिसके बाद खाद्य विश्लेषक ने इन्हें असुरक्षित घोषित कर दिया.
जांच में फेलहोने पर हुआ एक्शन
नीलगिरी ऑयल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज के इस उत्पाद के नमूने में कीटनाशक के अवशेष तय मानकों से काफी अधिक पाए गए. कंपनी की ओर से फिर से परीक्षण की अपील के बाद भी रेफरल लैब जांच में उत्पाद सुरक्षा मानकों पर विफल रहा. वहीं, एक्वाग्री प्रोसेसिंग की केराजीनन के नमूने में विषैली भारी धातु कैडमियम की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक पाई गई. दोबारा हुई जांच में भी यही नतीजे आए. इसके बाद FSSAI ने Food Safety and Standards Regulations, 2017 के तहत दोनों कंपनियों को अपने उत्पादों को बाजार से अपने स्टॉक को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया है.
मिलावटी या खराब खाने की FSSAI से ऐसे करें शिकायत
अगर आपको किसी खाद्य उत्पाद, दुकान, रेस्टोरेंट या ऑनलाइन ऑर्डर किए गए भोजन में मिलावट, गंदगी या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन दिखता है, तो आप नीचे बताए गए तरीकों से शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
मोबाइल ऐप से
- Google Play Store या Apple App Store से Food Safety Connect ऐप डाउनलोड करें.
- ऐप खोलकर उपभोक्ता विकल्प के रूप में साइन इन करें.
- होम स्क्रीन पर दिए गए Add Complaint बटन पर क्लिक करें.
- मिलावट, खराब गुणवत्ता, गलत लेबलिंग या गंदगी में से संबंधित समस्या को चुनें.
- उत्पाद के बिल, पैकेजिंग या खराब खाने की तस्वीर या वीडियो अपलोड करें. दुकान व कंपनी का नाम और अगर उपलब्ध हो तो 14 अंकों का FSSAI लाइसेंस नंबर दर्ज करें.
- फॉर्म जमा करने के बाद प्राप्त Tracking ID से आप अपनी शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.
FSSAI पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं शिकायत
FSSAI के आधिकारिक शिकायत पोर्टल foscos.fssai.gov.in/consumergrievance या https://foscos.fssai.gov.in/consumergrievance पर जाएं. इसके बाद शिकायतकर्ता अपना विवरण, घटना का स्थान, फोटो और बिल की कॉपी संलग्न करके फॉर्म जमा कर सकते हैं. शिकायत दर्ज होने के बाद मामला संबंधित जिले के फूड सेफ्टी ऑफिसर को भेजा जाता है, जो स्थल का औचक निरीक्षण कर नमूने जब्त करते हैं और दोषी पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करने या भारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई करते हैं.
हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर
- आप 1800112100 पर कॉल करके सीधे प्रतिनिधि से शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
- आधिकारिक नंबर 9868686868 पर मैसेज या फोटो भेजकर शिकायत दर्ज करें.
- टोल फ्री नंबर 1915 पर भी संपर्क किया जा सकता है.
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शिकायत दर्ज कराने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
- खरीदारी का बिल, पैकेट का बैच नंबर और अगर संभव हो तो दूषित भोजन का सैंपल सुरक्षित रखें.
- विक्रेता, रेस्टोरेंट या ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सही नाम और पूरा पता दर्ज करें, ताकि कार्रवाई में देरी न हो.
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