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क्या मकान मालिक बिना बताए आपके फ्लैट में घुस सकता है? जानिए- प्राइवेसी और रेंट से जुड़े ये जरूरी कानून

क्या आपका मकान मालिक भी आपकी गैरमौजूदगी में या बिना बताए आपके किराए के फ्लैट में घुस आता है? अगर हां, तो जानिए भारतीय कानून, मॉडल टेनेंसी एक्ट (Model Tenancy Act) और आपकी प्राइवेसी को लेकर क्या नियम हैं और मकान मालिक के जबरन घुसने पर आप क्या कानूनी कदम उठा सकते हैं.

क्या मकान मालिक बिना बताए आपके फ्लैट में घुस सकता है? जानिए- प्राइवेसी और रेंट से जुड़े ये जरूरी कानून
मकान मालिक किराए पर दिए गए मकान में अपनी मर्जी से अचानक नहीं आ सकता.
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Tetants Rights in India: किराए के मकान या फ्लैट में रहने वाले लोगों को अक्सर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इनमें से एक बड़ी समस्या यह है कि कुछ मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी होने के हक से जब चाहें किराएदार के घर में बिना बताए या बिना अनुमति के दाखिल हो जाते हैं. ऐसे में अक्सर किराएदार असमंजस में फंस जाते हैं कि क्या वे अपने मकान मालिक की इस हरकत का विरोध कर सकते हैं?

ऐसे में आप कानून का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि भारतीय कानून में भले ही मकान मालिक संपत्ति का असली मालिक (Owner) हो, लेकिन एक बार रेंट एग्रीमेंट साइन होने के बाद उस घर का कब्जा (Possession) और इस्तेमाल करने का कानूनी अधिकार पूरी तरह से किराएदार के पास चला जाता है. किरायेदारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों में इस संबंध में बेहद सख्त नियम दिए गए हैं. आइए जानते हैं कि इस विषय पर देश का कानून और मॉडल टेनेंसी एक्ट (Model Tenancy Act) क्या कहता है.

24 घंटे पहले नोटिस देना है जरूरी

यदि मकान मालिक को अपनी प्रॉपर्टी का मुआयना करना है या घर की स्थिति देखनी है, तो वह अपनी मर्जी से अचानक नहीं आ सकता. इसके लिए कानूनन कुछ कड़े नियम तय किए गए हैं. यदि मकान मालिक को घर का निरीक्षण करना है, कोई मरम्मत करानी है या किसी नए किराएदार को घर दिखाना है, तो उसे कम से कम 24 घंटे पहले किराएदार को सूचित करना होगा. यह सूचना लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे WhatsApp, Email या SMS से दी जा सकती है. नोटिस देने के बाद भी मकान मालिक केवल दिन के समय, यानी सूरज निकलने के बाद और सूर्यास्त से पहले ही आ सकता है. वह देर रात या बेवक्त आपके फ्लैट पर नहीं आ धमक सकता है.

निजता के अधिकार का करना होगा सम्मान

दरअसल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत प्राइवेसी हर नागरिक का मौलिक अधिकार है.ऐसे में जब कोई मकान मालिक किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देता है, तो वह एक निश्चित समय के लिए उस घर में रहने और अपनी प्राइवेसी बनाए रखने का अधिकार किराएदार को सौंप देता है. किरायेदार की गैरमौजूदगी में या बिना सहमति के मकान मालिक का बार-बार फ्लैट के अंदर आना प्राइवेसी का सीधा उल्लंघन और मानसिक उत्पीड़न माना जाता है.

कब बिना बताए आ सकता है मकान मालिक?

कानून में कुछ ऐसी आपातकालीन स्थितियां भी तय की गई हैं, जिनमें मकान मालिक को बिना किरायेदार को बताए या बिना अनुमति के भी फ्लैट या घर में दाखिल होने की छूट मिलती है, ताकि प्रॉपर्टी और जानमाल की रक्षा की जा सके. नीचे बताए गए परिस्थितियों में मकान मालिक बिना किराएदार की इजाजत के भी अपनी प्रॉपर्टी में दाखिल हो सकता है. 

  • घर में अचानक आग लगने पर.
  • गंभीर गैस लीक या शॉर्ट सर्किट की स्थिति होने पर.
  • बाढ़ या पानी की मुख्य पाइप लाइन फटने से प्रॉपर्टी को बड़ा नुकसान होने का खतरा होने पर.
  • किसी प्राकृतिक आपदा या स्ट्रक्चरल सेफ्टी की स्थिति में.

मकान मालिक बिना इजाजत घुसे, तो ये करें

अगर आपका मकान मालिक नियमों को ताक पर रखकर अपनी मर्जी से कभी भी फ्लैट या मकान का ताला खोलकर अंदर आ जाता है या आपकी प्राइवेसी में खलल डालता है, तो आप नीचे दिए गए कानूनी रास्ते अपना सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको मकान मालिक के साथ हुई बातचीत, अचानक आने के समय की तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज या मोबाइल पर आए मैसेज (WhatsApp/SMS) को सबूत के तौर पर रखना होगा. दरअसल, नए साक्ष्य कानून के तहत ये डिजिटल रिकॉर्ड्स कोर्ट में वैध सबूत माने जाते हैं और आपका पक्ष मजबूत करते हैं.

  1.  रेंट ट्रिब्यूनल में शिकायत: आप अपने क्षेत्र की स्थानीय रेंट अथॉरिटी या रेंट ट्रिब्यूनल में मकान मालिक द्वारा प्राइवेसी और रेंट एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन की लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
  2.  पुलिस में शिकायत: बिना अनुमति के किसी के घर में घुसना कानूनी रूप से 'अवैध प्रवेश' और मानसिक उत्पीड़न के दायरे में आता है. इसके खिलाफ आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.


 

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