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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 80 साल या उससे ज्यादा के पेंशनर्स को मिलेगा एक्सट्रा पेंशन का फायदा

Extra Pension for Central Government Pensioners: नियम के मुताबिक, 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को एक्स्ट्रा पेंशन या compassionate allowance मिलना अनिवार्य है, जो उम्र के हिसाब से तय की गई प्रतिशत के अनुसार होगी.

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 80 साल या उससे ज्यादा के पेंशनर्स को मिलेगा एक्सट्रा पेंशन का फायदा
Central Govt Employees to Get Extra Pension: पेंशनर्स को यह अतिरिक्त पेंशन उसी महीने की पहली तारीख से मिलेगी जिस महीने उनकी आयु 80 साल या उससे ऊपर की किसी कैटेगरी में आती है.
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है. पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW) ने एक नई नोटिफिकेशन जारी कर पेंशनर्स के लिए एक्स्ट्रा पेंशन की सुविधा की घोषणा की है. इस अतिरिक्त पेंशन को ‘compassionate allowance' नाम दिया गया है, जो खास तौर पर 80 साल या उससे ऊपर की उम्र वाले सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए होगी.

पेंशनर्स को कब से मिलेगी अतिरिक्त पेंशन?

नए नियम के मुताबिक, 80 साल की उम्र पूरी करने वाले पेंशनर्स को उस महीने की पहली तारीख से एक्स्ट्रा पेंशन मिलने लगेगी जिसमें उनकी उम्र 80 साल होगी. उदाहरण के लिए, अगर किसी पेंशनर का जन्म 20 अगस्त 1942 को हुआ है, तो उन्हें यह अतिरिक्त पेंशन 1 अगस्त 2022 से मिलने लगेगी. इसी तरह, अगर किसी पेंशनर का जन्म महीने की पहली तारीख को हुआ है, तो उसी दिन से उन्हें एक्स्ट्रा पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी.

किस उम्र पर कितनी मिलेगी एक्स्ट्रा पेंशन?

अतिरिक्त पेंशन का प्रतिशत उम्र के आधार पर बढ़ता जाएगा. इसके तहत पेंशनर्स को निम्नलिखित उम्र-आधारित फायदे मिलेंगे:

80 से 85 साल: बेसिक पेंशन या compassionate allowance का 20 प्रतिशत

85 से 90 साल: बेसिक पेंशन या compassionate allowance का 30 प्रतिशत

90 से 95 साल: बेसिक पेंशन या compassionate allowance का 40 प्रतिशत

95 से 100 साल: बेसिक पेंशन या compassionate allowance का 50 प्रतिशत

100 साल या उससे ज्यादा: बेसिक पेंशन या compassionate allowance का 100 प्रतिशत

क्या कहते हैं नियम?

ये सुविधा Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 के Rule 44 के Sub Rule 6 के अंतर्गत लागू की गई है, जो 1972 के नियमों के Rule 49(2-A) का अपडेटेड वर्शन है. इस नियम के मुताबिक, 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को एक्स्ट्रा पेंशन या compassionate allowance मिलना अनिवार्य है, जो उम्र के हिसाब से तय की गई प्रतिशत के अनुसार होगी.

इस अपडेट में साफ कहा गया है कि पेंशनर्स को यह अतिरिक्त पेंशन उसी महीने की पहली तारीख से मिलेगी जिस महीने उनकी आयु 80 साल या उससे ऊपर की किसी कैटेगरी में आती है. DoPPW ने सभी संबंधित विभागों और बैंकों को इस नई पॉलिसी का पालन करने और इसे तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है ताकि पेंशनर्स को समय पर इस सुविधा का लाभ मिल सके.

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