अब EWS वर्ग को हर साल बनने वाला आय और संपत्ति का सर्टिफिकेट नहीं देना होगा. (प्रतीकात्मक)
जयपुर: राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economy Weaker Section) के नागरिकों को हर वर्ष नया आय और संपत्ति (इनकम एण्ड एसेट) प्रमाणपत्र बनवाने की अनिवार्यता से छूट दी है. इस संबंध में राज्य सरकार न एक परिपत्र जारी किया है, जिसके अनुसार एक बार आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र जारी होने के बाद आगामी वर्ष में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर केवल सत्यापित शपथ पत्र देना होगा. यह सुविधा अधिकतम तीन साल के लिए दी गई है.