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जॉब छोड़ने से पहले HR से जरूर मांग ले ये 15 डॉक्यूमेंट्स, नई कंपनी में पड़ सकती है जरूरत

अगर आपने किसी कंपनी में रिजाइन किया है, तो फौरन अपने पास कुछ जरूरी दस्तावेज रख लें. ताकि आगे दूसरी जॉब ज्वाइन करने में परेशानी न हो. आइए जानते हैं इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट...

जॉब छोड़ने से पहले HR से जरूर मांग ले ये 15 डॉक्यूमेंट्स, नई कंपनी में पड़ सकती है जरूरत
जॉब छोड़ते समय HR से मांग ले ये जरूरी दस्तावेज
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जॉब छोड़ने का समय एक बहुत जरूरी बदलाव का पल होता है, चाहे आप किसी नए रोल में जा रहे हों या कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहे हों. कई कर्मचारी कंपनी छोड़ने के आखिरी दिन वे जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते, जो उनके करियर और आर्थिक हितों के लिए जरूरी होता है. नौकरी बदलते समय अगर आप  जल्दबाजी में इन दस्तावेजों को छोड़ देते हैं, तो आगे किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग करते समय आपको परेशानी हो सकती है.

ऐसे में आपको इन दस्तावेजों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, ताकि आगे प्रोसेसिंग में किसी तरह की परेशानी ना हो. इस लेख में हम आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताने जा रहे हैं, जिसे कंपनी छोड़ने से पहले आपको HR पोर्टल से डाउनलोड करने की जरूरत होती है. आइए जानते हैं इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट...

फॉर्म 16 और TDS सर्टिफिकेट

फॉर्म 16, एम्प्लॉयर की ओर से जारी किया जाने वाला एक TDS सर्टिफिकेट होता है. इसमें फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपकी इनकम और काटे गए टैक्स की जानकारी होती है, जिसका इस्तेमाल इनकम टैक्स फाइल करने के लिए किया जाता है.

यह सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है. इसलिए रिजाइन करने के तुरंत बाद आप फॉर्म 16 और TDS सर्टिफिकेट HR पोर्टल से डाउनलोड कर लें. ध्यान रखें कि फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B. इन दोनों पार्ट को डाउनलोड करना जरूरी होता है.

3 से 6 महीने का सैलरी पे-स्लिप जरूर कर लें डाउनलोड

सैलरी पे-स्लिप हर महीने मिलने वाले डॉक्यूमेंट होते हैं, जिनमें आपकी इनकम, कटौती और नेट सैलरी की जानकारी होती है. ये आपकी इनकम और नौकरी के सबूत के तौर पर काम आते हैं. इसका इस्तेमाल इनकम वेरिफिकेशन, लोन के लिए अप्लाई करने, टैक्स फाइल करने और बैकग्राउंड चेक के लिए जरूरी होता है. कोशिश करें कि जब भी आप कंपनी छोड़े, तो 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप डाउनलोड कर दें. ताकि आपको आगे दिक्कत न हो.

प्रोविडेंट फंड यानि पीएफ से जुड़े डॉक्यूमेंट्स

प्रोविडेंट फंड (PF) रिटायरमेंट के लिए बचत करने की एक स्कीम है. इसमें कर्मचारी और एंप्लॉयर दोनों ही सैलरी का 12 प्रतिशत हिस्सा जमा करते हैं. इसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के जरिए मैनेज किया जाता है.

PF से जुड़े दस्तावेज आपको पैसे ट्रांसफर करने, टैक्स से जुड़ी समस्याओं से बचने और जरूरत पड़ने पर अपनी रिटायरमेंट की बचत का इस्तेमाल करने में मदद करते हैं. ऐसे में जब भी कंपनी छोड़े, तो इससे जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स एचआर पोर्टल से जरूर डाउनलोड कर लें.

ग्रेच्युटी सेटलमेंट डॉक्यूमेंट्स

ग्रेच्युटी एकमुश्त मिलने वाला लाभ है, जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत 5 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है. ऐसे में कंपनी छोड़ने से पहले इस डॉक्यूमेंट्स को अपने पास जरूर रख लें. 

नो ड्यूज सर्टिफिकेट

किसी भी कंपनी को छोड़ने के दौरान आपके पास नो ड्यूज सर्टिफिकेट होना जरूरी है. यह सर्टिफिकेट इस बात की पुष्टि करता है कि आपने सभी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं और बिना किसी बकाया देनदारी के कंपनी छोड़ सकते हैं. अगर आपके पास यह सर्टिफिकेट होता है, तो आगे चलकर अपनी आपके पास किसी भी तरह के सामान का दावा नहीं कर सकती है. 

कुछ अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स 

  • रिलीविंग लेटर
  • एक्सपीरियंस लेटर
  • फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सर्टिफिकेट
  • इन्वेस्टमेंट प्रूफ
  • बेस्ट अप्रेजल लेटर
  • रिजाइन एक्सपेट लेटर
  • NDA यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट
  • हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स
  • रिजाइन किया हुआ मेल या डॉक्यूमेंट
  • बोनस लेटर, इत्यादि.

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ध्यान रखें कि इन डाक्यूमेंट्स को अगर आप कंपनी छोड़ने से पहले अपने पास रखते हैं, तो आपको आगे जॉब लेने या लोन लेने में परेशानी नहीं हो सकती है. ऐसे में कंपनी में रिजाइन करते ही इन दस्तावेजों को तुरंत एचआर पोर्टल से डाउनलोड करें या फिर एचआर से मांगें.
 

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