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This Article is From Dec 31, 2022

EPFO: नए साल से पहले पेंशनर्स को मिला तोहफा, मिलेगी ज्यादा पेंशन, जानें पूरी डिटेल

Employee Pension Scheme: EPFO ने बताया है कि 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा. जबकि 1 सितंबर 2014 या उसके बाद ईपीएस से जुड़े लोगों को अधिक पेंशन (Higher Pension) पाने का विकल्प दिया जाएगा.

EPFO: नए साल से पहले पेंशनर्स को मिला तोहफा, मिलेगी ज्यादा पेंशन, जानें पूरी डिटेल
ये ऐसे कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने ईपीएस-95 (EPS 95)  का मेंबर रहते हुए उच्च पेंशन (Higher Pension) का ऑप्शन चुना था.
नई दिल्ली:

Employee Pension Scheme: आज साल 2022 का आखिरी दिन है. जिसके बाद नया साल 2023 (New Year 2023) शुरू हो जाएगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) ने नए साल के पहले पेंशनर्स को एक बड़ा तोहफा दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद EPFO ने 29 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर में EPFO ने नवंबर में दिए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का पालन करते हुए कुछ पेंशनर्स को ज्यादा पेंशन (Higher Pension) देने का फैसला किया है.

कौन अधिक पेंशन पाने के लिए  होंगे योग्य

इस सर्कुलर में EPFO ने बताया है कि 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके पेंशनर्स (Pensioners) को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा. जबकि 1 सितंबर 2014 या उसके बाद ईपीएस से जुड़े लोगों को अधिक पेंशन पाने का विकल्प दिया जाएगा. इसके साथ ही नई गाइलाइन जारी करते हुए बताया है कि कौन से कर्मचारी अधिक पेंशन (Pension) पाने के योग्य हैं और वह  इसका लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में...

इन कर्मचारियों को मिलेगा अधिक पेंशन का लाभ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation) के मुताबिक, जिन कर्मचारियों ने अपनी नौकरी के समय कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के तहत उच्च वेतन में योगदान दिया है और रिटायरमेंट (Retirement) से पहले उच्च पेंशन ऑप्शन (Higher Pension Option) चुना था उन्हें यह लाभ दिया जाएगा. EPFO ने कहा है कि इसके तहत लाभ पाने वालों में केवल वे कर्मचारी योग्य माने जाएंगे, जिन्होंने  5000 रुपये या 6500 रुपये की सैलरी लिमिट से अधिक पर पेंशन पाने के लिए ईपीएस में योगदान दिया था.

इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कहा कि ये ऐसे कर्मचारियों के लिए भी है, जिन्होंने ईपीएस-95 (EPS 95)  का मेंबर रहते हुए उच्च पेंशन का ऑप्शन चुना था, लेकिन ईपीएफओ की ओर से उनके एक आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था.

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