पेंशन लेने वाले लोगों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) जमा करना बेहद जरूरी है. अगर आप EPFO से पेंशन लेते हैं, तो हर साल यह प्रमाण देना होता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है. इसके लिए पेंशनर्स को 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करना होता है. अगर समय पर सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया, तो पेंशन पेमेंट रुक सकता है.
अब अच्छी बात यह है कि इसके लिए हर बार किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. EPFO पेंशनर्स Aadhaar Face ID की मदद से अपने स्मार्टफोन से घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी DLC जमा कर सकते हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह काम कैसे किया जा सकता है और इसके लिए क्या-क्या जरूरी है...
30 नवंबर तक Life Certificate जमा करना जरूरी
पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनर्स को हर साल 30 नवंबर से पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी एक साल की होती है. यानी एक बार जमा करने के बाद इसकी मान्यता एक साल तक रहती है.इसलिए अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का समय आ गया है, तो आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते इसे जमा कर देना बेहतर है.
Aadhaar Face ID से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कैसे करें?
EPFO पेंशनर्स अब घर बैठे Aadhaar Face ID का इस्तेमाल करके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके लिए सिर्फ आपको स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी.इस प्रोसेस में पेंशनर की पहचान Aadhaar से जुड़ी जानकारी और फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) के जरिए पूरी की जाती है. यानी पेंशनर घर बैठे अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate - DLC) सबमिट कर सकते हैं.
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए क्या-क्या चाहिए?
ऑनलाइन DLC जमा करने से पहले कुछ जरूरी जानकारी अपने पास रखें. इसके लिए पेंशनर के पास PPO नंबर, Aadhaar नंबर, बैंक अकाउंट की जानकारी और Aadhaar से लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है.इसके बिना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में परेशानी हो सकती है.
Aadhaar Face ID से DLC सबमिट करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
- सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Aadhaar Face RD App और Jeevan Pramaan App डाउनलोड करें.
- इसके बाद डिजिटल Life Certificate जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए फेस RD ऐप में जाकर अपना फेस स्कैन करें.
- इसमें मांगी गई पेंशन डिटेल्स जैसे PPO नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालें दर्ज करें.
- इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर को OTP से वेरिफाई करें.
- पेंशनर की पहचान पूरी करने के लिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा.इसके लिए कैमरे से फोटो क्लिक करकेसबमिट करें.
- Face ID के जरिए पहचान पूरी होने के कुछ ही मिनटों में आपको सर्टिफिकेट सबमिट होने का मैसेज आ जाएगा.
इस तरह पेंशनर को सिर्फ जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती और वह घर बैठे यह जरूरी काम पूरा कर सकता है.
30 नवंबर की तारीख निकल गई तो क्या होगा?
अगर कोई पेंशनर 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करता है, तो उसे पेंशन मिलना बंद हो सकता है. 30 नवंबर की डेडलाइन मिस करने के बाद पेंशन दोबारा शुरू कराने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन जरूरी होगा. इसमें लेट होने पर LC या DLC को सेट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर यानी CPPC में सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा. CPPC में लाइफ सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही रुकी हुई या रोकी गई पेंशन की राशि जारी की जाएगी.
ऑफलाइन भी कर सकते लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट
अगर कोई पेंशनर ऑनलाइन तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर सकता, तो उसके लिए ऑफलाइन ऑप्शन भी दिया गया है. पेंशनर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB), रेलवे, UIDAI ऑफिस, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशंस (PWAs), मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY), डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) और कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स (CGDA) के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है.
इसलिए अगर आप EPFO पेंशनर हैं, तो 30 नवंबर की डेडलाइन से पहले यहां बताए गए तरीके से घर बैठे आसानी से अपनी जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दें . इससे आपको बिनी किसी परेशानी के समय पर पेंशन मिलती रहेगा.
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