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दिल्ली की 1,511 कॉलोनियों में पक्की रजिस्ट्री शुरू! जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया और लास्ट डेट

दिल्ली की नियमित (Regularised) कॉलोनियों के निवासियों के लिए राहत की खबर है. दरअसल, सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में मकान की पक्की रजिस्ट्री कराने का तरीका पूरी तरह डिजिटल बना दिया है. जानिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट.

दिल्ली की 1,511 कॉलोनियों में पक्की रजिस्ट्री शुरू! जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया और लास्ट डेट
दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में मकान की पक्की रजिस्ट्री कैसे कराएं? जानें पोर्टल से सब रजिस्ट्रार ऑफिस तक का पूरा तरीका
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Unauthorised Colony Registry Rules Delhi: दिल्ली की 1,511 नियमित (Regularised) की गई कॉलोनियों में रहने वाले लाखों मकान मालिकों के लिए अपने आशियाने को कानूनी रूप से पक्का कराने का यह सबसे सही समय है. दरअसल, सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में मकानों की पक्की रजिस्ट्री (Conveyance Deed / Auth Slip) कराने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और बेहद आसान बना दिया है.

अगर आप इन कॉलोनियों के निवासी हैं, तो अब आप घर बैठे PM UDAY, MCD SWAGAM और NGDRS पोर्टल का उपयोग करके अपनी संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं. यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि सरकार ने कन्वेयन्स डीड (Conveyance Deed) और ऑथराइजेशन स्लिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 तय की है. इसके बाद नए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय रहते अपना प्रोसेस पूरा कर लें.

ये है ऑनलाइन पक्की रजिस्ट्री का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

मकान को आधिकारिक तौर पर अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराने के लिए आपको मुख्य रूप से 5 आसान चरणों से गुजरना होगा. 

PM UDAY पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और GIS सर्वे

सबसे पहले DDA के आधिकारिक प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना (PMUDAY) पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद आपको एक यूनिक Case ID मिलेगी. इसके बाद अधिकृत एजेंसी आपकी संपत्ति का GIS based सर्वे करेगी, जो आवेदन के 7 दिनों के भीतर कर दिया जाता है. सर्वे सफल होने के बाद आपको DDA की ओर से PMUDAY प्रॉपर्टी कार्ड जारी कर दिया जाएगा.

MCD SWAGAM पोर्टल पर आवेदन और दस्तावेज अपलोड

MCD SWAGAM Portal पर जाकर अपनी PMUDAY Case ID या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से लॉगिन करें. इसके बाद अपनी कॉलोनी का नाम, वार्ड और ज़ोन सेलेक्ट करें. अपने मकान की पुरानी पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA), वसीयत, एग्रीमेंट टू सेल और मकान का नक्शा अपलोड करें. यदि किसी दस्तावेज में कमी पाई जाती है, तो 15 दिनों के भीतर आपको Deficiency Memo का नोटिस पोर्टल पर मिल जाएगा.

कन्वेयन्स डीड की प्राप्ति

दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद 45 दिनों के भीतर राजस्व विभाग और DDA के सहयोग से आपकी संपत्ति के लिए आधिकारिक Conveyance Deed या Authorisation Slip जारी कर दी जाएगी. यह दस्तावेज सीधे आपके SWAGAM पोर्टल अकाउंट में आ जाएगा, जिसके आधार पर MCD आपको रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट जारी करेगी. ध्यान रहे कि कन्वेयन्स डीड के बिना कानूनी रजिस्ट्री संभव नहीं है.

NGDRS पोर्टल पर ऑनलाइन स्टांप ड्यूटी का भुगतान

कन्वेयन्स डीड जारी होते ही स्वगम पोर्टल आपकी जानकारी को सीधे National Generic Document Registration System (NGDRS) पोर्टल पर ट्रांसफर कर देगा. यहां अपनी संपत्ति के सरकारी मूल्य के हिसाब से ऑनलाइन स्टांप ड्यूटी और 1% रजिस्ट्रेशन फीस कैलकुलेट करें. ई स्टांपिंग विकल्प के जरिए स्टांप ड्यूटी और संबंधित शुल्कों का भुगतान ऑनलाइन करें और रसीद डाउनलोड करें. भुगतान के बाद अपने नजदीकी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में विजिट करने का दिन और समय बुक कर लें.

सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपकी पक्की रजिस्ट्री का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है. तय तारीख और समय पर खरीदार या मालिक, विक्रेता और दो गवाहों को सब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचना होगा. SRO ऑफिस में अधिकारियों की ओर से ओरिजिनल कागजातों का मिलान किया जाएगा और सभी पक्षों के फिंगरप्रिंट्स व लाइव फोटो रिकॉर्ड किए जाएंगे. सत्यापन पूरा होते ही आपके नाम पर पंजीकृत मूल सेल डीड या कन्वेयन्स डीड आधिकारिक तौर पर आपके सुपुर्द कर दी जाएगी.

ये हैं पक्की रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट

पक्की रजिस्ट्री के लिए कई आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है. लिहाजा, सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाने से पहले इन सभी कागजातों की फाइल तैयार कर लें. जरूरी कागजातों की लिस्ट नीचे दी गई है. 

  • खरीदार, विक्रेता और दो गवाहों के सरकारी पहचान पत्र (जैसे पहचान के प्रमाण पत्र एवं पते के प्रमाण पत्र).
  • प्रॉपर्टी के पुराने दस्तावेज यानी पिछली पूरी ओनरशिप चेन (GPA, एग्रीमेंट टू सेल, विल वगैरह).
  • लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद और पानी या बिजली का बिल.
  • PM UDAY प्रॉपर्टी कार्ड, कन्वेयन्स डीड या ऑथराइजेशन स्लिप और MCD रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट.
  • ऑनलाइन भुगतान की गई ई-स्टांप पेपर और रजिस्ट्रेशन फीस की रसीद.
  • सभी संबंधित पक्षों की 22 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो.

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मकान की पक्की रजिस्ट्री कराने से प्रॉपर्टी पर आपका 100% कानूनी अधिकार हो जाता है और किसी भी तरह की बुलडोजर या तोड़फोड़ की कार्रवाई से हमेशा के लिए सुरक्षा मिलती है. पक्की रजिस्ट्री होने के बाद आप किसी भी राष्ट्रीयकृत या निजी बैंक से प्रॉपर्टी के एवज में आसानी से होम लोन या मॉर्टगेज लोन प्राप्त कर सकते हैं. कानूनी रूप से रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को भविष्य में सही बाजार मूल्य पर बेचना, खरीदना या बच्चों के नाम ट्रांसफर करना बेहद आसान हो जाता है. ऐसे में  अगर आपने अभी तक आवेदन शुरू नहीं किया है, तो 31 अक्टूबर 2026 की डेडलाइन समाप्त होने से पहले आज ही आधिकारिक PM UDAY और MCD SWAGAM पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें. 

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