विज्ञापन

अब बिना लाइसेंस एजेंसियां घरों में नहीं सप्लाई कर पाएंगे घरेलू नौकर, मनमानी की तो लगेगा 50 हजार रुपये का जुर्माना

दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने हाईकोर्ट के निर्देश पर घरेलू नौकर सप्लाई करने वाली प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए eDistrict पोर्टल पर 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है. उल्लंघन पर 50,000 रुपये का जुर्माना, लाइसेंस रद्दीकरण व कानूनी कार्रवाई होगी.

अब बिना लाइसेंस एजेंसियां घरों में नहीं सप्लाई कर पाएंगे घरेलू नौकर, मनमानी की तो लगेगा 50 हजार रुपये का जुर्माना
दिल्ली सरकार ने प्लेसमेंट एजेंसियों पर कसा शिकंजा .
NDTV
नई दिल्ली:

राजधानी दिल्ली में घरेलू नौकर की सेवा देने वाली प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों पर दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने शिकंजा कस दिया है. हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए श्रम विभाग ने सभी एजेंसियों के लिए eDistrict पोर्टल पर 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना जरूर कर दिया है. नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों पर 50,000 रुपये का भारी जुर्माना, लाइसेंस रद्दीकरण और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जानिए पुलिस वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट से सैलरी पेमेंट और एम्प्लॉयर्स के लिए जारी नई गाइडलाइन्स.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घरेलू सहायकों और कामगारों के अधिकारों की रक्षा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने एक बड़ा और कड़ा आदेश जारी किया है. श्रम विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस के मुताबिक, दिल्ली में काम कर रही उन सभी प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों को अब सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो घरों में मेड, कुक, ड्राइवर या देखभाल करने वाले स्टाफ सप्लाई करती हैं. दिल्ली उच्च हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में जारी इस नियम का पालन न करने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

15 दिनों के भीतर eDistrict पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी

श्रम विभाग के आदेश के मुताबिक, प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और समयबद्ध बनाया गया है. सभी निजी एजेंसियों को 15 दिनों के भीतर दिल्ली सरकार के आधिकारिक eDistrict पोर्टल पर आवेदन करके पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करना होगा. रजिस्ट्रेशन आवेदन जमा करते समय घरेलू कामगार और उन्हें काम पर रखने वाले नियोक्ता दोनों का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी होगा. श्रम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना वैध रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के कोई भी प्लेसमेंट एजेंसी दिल्ली में अपना परिचालन नहीं चला सकेगी.

उल्लंघन पर लगेगा 50,000 रुपये का जुर्माना

25 सितंबर 2014 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और वर्ष 2020 में स्वीकृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत श्रम विभाग ने सख्त वित्तीय और कानूनी पेनल्टी का प्रावधान किया है. नियमों की अवहेलना करने या बिना रजिस्ट्रेशन के एजेंसी चलाने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. दोषी पाई जाने वाली एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और उनके मालिकों के खिलाफ कानूनी मुकदमा चलाया जाएगा.

बैंक खाते से सैलरी पेमेंट और काम की शर्तें

इस आदेश को दिल्ली में काम कर रहे घरेलू सहायकों के शोषण को रोकने और उनके कामकाजी माहौल को बेहतर बनाने के लिए जारी किया गया है. एजेंसियों के माध्यम से रखे गए सभी घरेलू कामगारों को मिलने वाला वेतन व मानदेय सीधे उनके बैंक खातों में ही ट्रांसफर किया जाएगा. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को ही प्राइवेट एजेंसियों की ओर से घरेलू कामगार के रूप में नियोजित किया जा सकता है. महिलाओं और नाबालिगों के शोषण से जुड़े मामलों की सुनवाई और समाधान के लिए बाल कल्याण समिति और दिल्ली महिला आयोग को न्यायिक शक्तियां दी गई है.

यह भी पढ़ें- मुंबई-बेंगलुरु स्लीपर वंदे भारत 2 नवंबर से होगी शुरू,  कल्याण, पुणे, कलबुर्गी और अनंतपुर समेत होंगे 10 स्टेशन

मकान मालिकों और एम्प्लॉयर्स के लिए भी एडवाइजरी

दिल्ली सरकार ने घरों में नौकर-नौकरानी रखने वाले आम नागरिकों के लिए भी सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी जारी की है. उनसे कहा गया है कि कामगारों को काम पर रखने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप जिस एजेंसी से सेवा ले रहे हैं, उसके पास सरकार की ओर से जारी वैध रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस है या नहीं. घरेलू सहायक को घर में रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म और पहचान पत्र अनिवार्य रूप से जांच लें.

यह भी पढ़ें- बेंगलुरु से गोवा के बीच चलेगी यशवंतपुर-मडगांव वंदे भारत, हासन, सकलेशपुर, मुरुदेश्वर, गोकर्ण रोड समेत होंगे 14 स्टेशन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Placement Agency, Domestic Workers, Delhi News, Delhi Government, Labour Department
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com