Delhi Lok Adalat: अगर आपके वाहन पर कोई पेंडिंग चालान है तो आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है. आज यानी 9 मई को दिल्ली समेत पूरे भारत में पेंडिंग चालानों के निपटारे के लिए 'राष्ट्रीय लोक अदालत' का आयोजन किया जा रहा है. इस अदालत के जरिए लोग अपने पुराने ट्रैफिक चालानों पर भारी छूट पा सकते हैं या उन्हें पूरी तरह माफ करवा सकते हैं. अगर आपने समय रहते ऑनलाइन स्लॉट बुक किया है, तो आज आप दिल्ली के विभिन्न कोर्ट परिसरों में जाकर अपने लंबित मामलों का निपटारा कर कोर्ट-कचहरी के चक्करों से मुक्ति पा सकते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...
यह भी पढ़ें: EPFO 3.0: अब आप ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे! तारीख को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए यहां
DSLSA द्वारा आयोजित
दिल्ली में यह लोक अदालत दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसका मकसद छोटे ट्रैफिक मामलों को जल्दी और आपसी सहमति से सुलझाना है, ताकि लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया और बढ़ते जुर्माने से राहत मिल सके. आइए जानते हैं इसकी टाइमिंग...
कितने बजे लगेगी लोक अदालत?
लोक अदालत आज यानी 9 मई को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक दिल्ली के सभी प्रमुख जिला न्यायालयों में आयोजित की जाएगी. इनमें कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी, तीस हजारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शामिल हैं. वाहन चालक इस समय पर अपनी अपॉइंटमेंट स्लिप लेकर जा सकते हैं.
दिल्ली के सभी सारथियों के लिए जरूरी सूचना
— @BharatTaxi (@coopbharattaxi) May 4, 2026
09 मई 2026 को National Lok Adalat आयोजित की जा रही है।
04 मई 2026, सुबह 10 बजे से लिंक एक्टिव होगा —
सभी सारथी अपने pending challans डाउनलोड कर लें।
अपने चालान समय पर निपटाएं
और बिना रुकावट अपना सफर जारी रखें।
याद रखें: जिम्मेदार… pic.twitter.com/BeEmRMjPj9
लोक अदालत में किन ट्रैफिक चालानों पर मिल सकती है राहत?
लोक अदालत में केवल मामूली यातायात अपराधों के चालान ही निपटाए जा सकते हैं. इनमें हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना, ट्रैफिक सिग्नल जंप करना, गलत तरीके से जारी चालान, ओवरस्पीडिंग, वैध PUC न होना, गलत पार्किंग, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस/फिटनेस सर्टिफिकेट न होना, गलत लेन में वाहन चलाना, ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी, नंबर प्लेट न होना या गलत होना जैसे चालान शामिल हैं.
इन ट्रैफिक चालानों पर नहीं मिलती राहत
- हिट-एंड-रन
- लापरवाही से मौत
- नाबालिग द्वारा ड्राइविंग
- अवैध रेसिंग/स्पीड ट्रायल
- अपराध में इस्तेमाल वाहन
- पहले से अदालत में लंबित मामले
लोक अदालत में रखें इन बातों का ध्यान
अपॉइंटमेंट लेटर और चालान की प्रिंट कॉपी अपने साथ लेकर जाएं.
निर्धारित समय पर अदालत जरूर पहुंच जाएं.
यदि जुर्माना लगाया जाता है, तो उसे काउंटर पर तुरंत भुगतान करना होगा.
भुगतान हो जाने के बाद, चालान सिस्टम से हटा दिया जाएगा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं