दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों की लिए जरूरी खबर है. सरकार ने 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों को मकान का कानूनी मालिकाना हक देने की सुविधा प्रदान की है. अगर, अभी तक आपने अपनी जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए आवेदन नहीं किया है, तो जल्दी करवा लीजिए. जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए आवेदन PM-UDAY योजना के तहत आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तय की जा सकती है.
दिल्ली सरकार द्वारा PM-UDAY योजना के तहत 1,511 अनधिकृत यानी अवैध कॉलोनियों को "As-is Where-is" जैसी है, जहां है आधार पर नियमित किया जा रहा है. इसके जरिए लगभग 45 लाख निवासियों को उनके घर का मालिकाना हक और पक्की रजिस्ट्री दी जा रही है. आवेदन की प्रक्रिया SWAGAM पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा सकती है. चलिए आपको बताते हैं मालिकाना हक और पक्की रजिस्ट्री के लिए कैसे आवेदन करें.
मालिकाना हक और पक्की रजिस्ट्री के लिए आवेदन प्रक्रिया
आधिकारिक पोर्टल पर जाएं- सबसे पहले दिल्ली सरकार के SWAGAM Portal पर विजिट करें
पोर्टल पर आवेदन- आर्किटेक्ट से प्लान प्राप्त करने के बाद, आपको PM-UDAY Portal पर जाना होगा. वहां आवेदन फॉर्म भरकर अपने दस्तावेज जैसे- संपत्ति के कागजात, बिजली का बिल, पहचान पत्र और आर्किटेक्ट का प्लान अपलोड करने होंगे.
प्रमाण पत्र और रजिस्ट्री- आपके दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद, नगर निगम द्वारा आपको नियमितीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा. इसके आधार पर आप राजस्व विभाग के NGDRS Portal के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकते हैं.
दिल्ली में कितनी अवैध कॉलोनियां हुई नियमित?
दिल्ली में अब तक कुल करीब 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1511 को नियमित किया गया है. इन कॉलोनियों में करीब 45 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है. पीएम उदय योजना के तहत मालिकाना हक पाने के लिए नगर निगम के स्वगम पोर्टल पर 24 अप्रैल से आवेदन शुरू किए थे.
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