बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बदलाव किया है. लाइट मोटर व्हीकल (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए अब ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य नए वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों एवं सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार के प्रति बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करना है. यह निर्णय बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिया गया. परिवहन विभाग मंत्री दामोदर रावत की अध्यक्षता में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित की गई थी.
ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बदलाव
वर्तमान में बिहार में लगभग 41 निबंधित ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालित हैं, जहां प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा आधुनिक मानकों के अनुरूप ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है. मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान कुल 66 खोलने के लिए स्वीकृति दी गई है, जिसमें 41 खुल चुके हैं एवं 25 निर्माणाधीन है.
वाहन चालकों के बीच सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी जिलों का वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया है. साथ ही सड़क सुरक्षा से संबंधित एक मानक मार्गदर्शिका (रोड सेफ्टी गाइडलाइन) भी तैयार कर सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई है. इसी आधार पर राज्य के सरकारी एवं गैर-सरकारी वाहन चालकों को नियमित रूप से सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
नए नियम से क्या होगा फायदा
अब सीधे आरटीओ (RTO) में जाकर सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट देकर लाइसेंस नहीं बनवाया जा सकता. पहले निबंधित ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण का मूल प्रमाण पत्र (Training Certificate) जमा करना होगा. इस बदलाव का मुख्य लक्ष्य नए वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग सीखना और राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है.
परिवहन विभाग मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि बिहार सरकार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित चालक ही सुरक्षित यातायात व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं. एलएमवी लाइसेंस के लिए मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र अनिवार्य करने का निर्णय सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ सड़क सुरक्षा अभियानों को और प्रभावी बनाने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का निर्देश दिया.
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