 
                                            Bank Nomination Rules Change: 1 नवंबर, 2025 से बैंकिंग सेक्टर में नॉमिनेशन से जुड़ा एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है, जिसका सीधा फायदा बैंक खाताधारकों और उनके परिवारों को मिलेगा. नियम के अनुसार अब आप अपने बैंक अकाउंट, लॉकर या किसी भी सेफ कस्टडी आइटम के लिए एक के बजाय चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं. यह बदलाव क्यों किया गया है और यह आपके लिए कितना अहम है, आइए आसान भाषा में समझते हैं.
क्या है नया नियम और यह आपके लिए क्यों जरूरी है?
पहले ज्यादातर बैंक एक खाते के लिए केवल एक ही नॉमिनी बनाने की अनुमति देते थे. बैंकिंग लॉ संशोधन कानून 2025 के तहत अब यह नियम बदल गया है. इसे आपके एक टेबल के जरिए समझाते हैं.
| डिटेल | पुराना नियम | नया नियम (1 नवंबर 2025 से लागू) | 
| नॉमिनी की संख्या | आमतौर पर केवल 1 | एक अकाउंट के लिए 4 नॉमिनी तक बना सकते हैं. | 
| संपत्ति का बंटवारा | नॉमिनी को पूरी संपत्ति मिलती थी, जिससे विवाद होता था. | ग्राहक हर नॉमिनी की हिस्सेदारी पहले से तय कर सकते हैं. | 
| कहां लागू? | बचत खाते, सावधि जमा, आवर्ती जमा और बैंक लॉकर पर | सभी तरह के डिपॉजिट और लॉकर पर लागू. | 
नया नियम ऐसे करेगा आपके परिवार की सेफ्टी
नया नियम इसलिए लाया गया है कि अगर अकाउंट होल्डर नहीं है तो उसके परिवार को फाइनेंशियल सेफ्टी मिल सके. साथ ही कई कानूनी जटिलताओं को खत्म किया जा सके.
- यदि अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को फंड निकालने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता. अब चार नॉमिनी होने से, परिवार के अलग-अलग सदस्यों (जैसे पत्नी, बेटे, बेटी, या माता-पिता) को इमरजेंसी में फंड जल्दी मिल सकेगा.
- इसके साथ ही ग्राहक अपनी वसीयत या इच्छा के अनुसार नॉमिनी की हिस्सेदारी (जैसे: पत्नी को 50%, बच्चों को 25%-25%) पहले ही तय कर सकते हैं. इससे संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर होने वाले पारिवारिक झगड़ों और कानूनी विवादों से बचाव होगा.
- बैंक लॉकर के नियमों में भी बदलाव हुआ है, यानी आप बनाए हुए 4 नॉमिनी का क्रम बना सकते हैं, इसका मतलब है कि अगर पहला नॉमिनी मौजूद नहीं है, तो दूसरे क्रम के नॉमिनी को क्लेम मिल जाएगा.
अब आपको क्या करना चाहिए?
अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते या लॉकर के लिए नॉमिनेशन नहीं कराया है, तो तुरंत करवा लें. अगर आपका नॉमिनेशन पहले से है, तो आप बैंक जाकर नए नियमों के अनुसार एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ सकते हैं और उनकी हिस्सेदारी तय कर सकते हैं.
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