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This Article is From May 06, 2022

Apple ने अपने भारतीय ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, अब Credit और Debit कार्ड से नहीं होगा पेमेंट

अमेरिकी टेक दिग्गज कंपनी Apple ने भारत में अब अपने प्लेटफॉर्म्स पर कार्ड पेमेंट स्वीकार करना बंद कर दिया है. अब भारतीय एपल यूजर्स एपल की सेवाओं या सबस्क्रिप्शन के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाएंगे.

Apple ने अपने भारतीय ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, अब Credit और Debit कार्ड से नहीं होगा पेमेंट
Apple ने भारत में कार्ड पेमेंट मेथड को अपनी सर्विसेज़ से हटाया. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

अगर आप Apple यूजर हैं और आपको भी कंपनी की अलग-अलग सर्विसेज़ और सब्सक्रिप्शन के लिए कार्ड पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है, तो परेशान मत हों, ये परेशानी झेल रहे आप अकेले नहीं है. अमेरिकी टेक दिग्गज कंपनी ने भारत में अब अपने प्लेटफॉर्म्स पर कार्ड पेमेंट स्वीकार करना बंद कर दिया है. अब भारतीय एपल यूजर्स एपल की सेवाओं या सबस्क्रिप्शन के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाएंगे.

अब एपल यूजर्स एपल के ऐप स्टोर या फिर iCloud+ पर सब्सक्रिप्शन और Apple Music पर कॉन्टेंट खरीदने के लिए अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

एपल के सपोर्ट पेज पर अब भारत के लिए एक्टिव पेमेंट मेथड में बस तीन विकल्प रह गए हैं- नेटबैंकिंग, यूपीआई पेमेंट और एपल आईडी बैलेंस. यहां बता दें कि अगर आप एपल आईडी बैलेंस का विकल्प चुनते हैं तो इस मेथड में हर महीने सब्सक्रिप्शन रिन्युअल होने पर ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाता है यानी कि अपने आप आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं.

ये भी पढ़ें : डिजिटल पेमेंट सेक्टर में अगले 5 सालों में UPI की रहेगी धूम, डिजिटल करेंसी और 'BNPL' का भी होगा ग्रोथ: रिपोर्ट

एपल के कार्ड पेमेंट मेथड हटाने का ट्विटर पर कंपनी के ग्राहकों ने विरोध किया है.

बता दें कि अमेरिकी कंपनी का यह फैसला तब आया है, जब पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑटो डेबिट को लेकर नया नियम लागू किया था. इस नियम के चलते एपल का रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का बिजनेस प्रभावित हुआ है.

आरबीआई के इस नए नियम के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि अब किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स, OTT, DTH  ऐप पर अकाउंटहोल्डर के अकाउंट से खुद से पैसे नहीं कटेंगे. यानी कि अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो सब्सक्रिप्शन की अवधि पूरी हो जाने पर यह खुद से रिन्यू नहीं होंगे, इसके लिए बैंकों को पहले आपसे अनुमति लेनी होगी.

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