आधार कार्ड बनवाने और आधार में नाम, पता, जन्मतिथि वगैरह अपडेट करवाने के नियम बदल गए हैं. UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार (नॉमिनेशन एंड अपडेशन) तीसरा संशोधन विनियम, 2025 के तहत ये बदलाव नोटिफाई किए हैं. इन बदलावों का उद्देश्य पहचान, पता, संबंध और जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल होने वाले डॉक्युमेंट्स की प्रक्रिया को सरल और भरोसेमंद बनाना है. UIDAI ने कई सरकारी प्रमाणपत्रों, डिजिटल आईडी और आधिकारिक रिकॉर्ड को शामिल करके विभिन्न श्रेणियों का विस्तार किया है. डॉक्युमेंट्स की अपडेटेड लिस्ट बच्चों, वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी आयु समूहों पर लागू होंगी.
वयस्कों (18+ वर्ष) के लिए डॉक्युमेंट्स
संशोधित सूची में वयस्कों के लिए चार मुख्य श्रेणियों को स्पष्ट किया गया है. इनमें पहचान का प्रमाण (PoI), पते का प्रमाण (PoA), जन्मतिथि का प्रमाण (PoB), और संबंध का प्रमाण (PoR).
| प्रमाण की श्रेणी | प्रमुख स्वीकार्य दस्तावेज |
| पहचान (PoI) और पता (PoA) | भारतीय पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी सेवा आईडी, पेंशनर/स्वतंत्रता सेनानी आईडी, मनरेगा जॉब कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, और UIDAI द्वारा निर्धारित प्रारूप में सांसद/विधायक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र |
| पता (PoA) अतिरिक्त | तीन महीने से अधिक पुराने न हों ऐसे बिजली, पानी, मोबाइल, ब्रॉडबैंड या गैस के बिल; संपत्ति कर रसीदें, बैंक पासबुक या स्टेटमेंट, एक वर्ष के लिए वैध बीमा पॉलिसी और पंजीकृत सेल या लीज डीड |
| जन्मतिथि (PoB) | जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्कूल बोर्ड/विश्वविद्यालय की मार्कशीट जिसमें जन्मतिथि हो, पेंशन आदेश, या राजपत्रित अधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र |
| संबंध (PoR) | परिवार के मुखिया (HoF) आधारित नामांकन के मामलों में स्वीकार्य. इनमें जन्म प्रमाण पत्र, परिवार का संबंध दर्शाने वाला मनरेगा जॉब कार्ड, माता-पिता का नाम दिखाने वाला जाति प्रमाण पत्र, और कानूनी अभिभावक पर कोर्ट के आदेश शामिल हैं |
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बच्चों के लिए ये डॉक्युमेंट्स जरूरी
UIDAI ने 5 वर्ष से कम और 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी सूची स्पष्ट की है. इसके मुताबिक, 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र और परिवार के मुखिया (HoF) आधारित नामांकन दस्तावेज प्राथमिक प्रमाण बने रहेंगे. 5 से 18 वर्ष के बच्चे और किशोरों के लिए स्वीकार्य कोई भी PoI या PoA दस्तावेज जमा कर सकते हैं. साथ ही, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल द्वारा जारी जन्मतिथि वाला दस्तावेज PoB के रूप में स्वीकार्य है.
आधार सुधार के लिए नए नियम
आधार डिटेल्स में सुधार के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों को अपडेट किया गया है. इसमें विवाह प्रमाण पत्र, तलाक की डिक्री, नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना, बैंक स्टेटमेंट, पते के अपडेट के लिए तत्काल परिवार के सदस्यों द्वारा स्व-घोषणा, और कैदी शामिल होने के दस्तावेज जैसे अतिरिक्त रिकॉर्ड शामिल हैं. UIDAI ने कहा है कि सार्वजनिक प्रतिनिधियों या आश्रय गृह प्राधिकरणों द्वारा जारी कुछ प्रमाणपत्रों के मामलों में अतिरिक्त सत्यापन मांगा जा सकता है.
संशोधित नियमों में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों, लॉन्ग-टर्म वीजा धारकों और नेपाल/भूटान के नागरिकों को, जो पिछले 12 महीनों में कम से कम 182 दिन भारत में रहे हैं, उन्हें दस्तावेजों की एक अलग सूची का पालन करना होगा.
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