केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि चालू सत्र में अब तक कुल चार करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Returns) दाखिल किए गए हैं. वहीं, अब तक दाखिल कुल आयकर रिटर्न (ITR) में से 66 प्रतिशत से अधिक करदाताओं ने नई आयकर व्यवस्था को चुना है. उन्होंने कहा कि सरकार और प्रत्यक्ष कर विभाग का ध्यान आयकर विभाग के साथ आईटीआर दाखिल (ITR Filing 2024) करने और अन्य कारोबार करने सहित कर प्रक्रियाओं के ‘सरलीकरण' पर है. सरकार का विचार यह है कि जितना अधिक सरलीकरण करेंगे, उतना ही लोगों के लिए अनुपालन करना आसान हो जाएगा, जिससे इसमें वृद्धि होगी
पिछले साल चार करोड़ ITR का आंकड़ा 25 जुलाई को पार
उन्होंने कहा कि पिछले साल चार करोड़ आईटीआर का आंकड़ा 25 जुलाई को पार हो गया था, लेकिन इस बार यह संख्या 22 जुलाई की रात को पार हो गई. पिछले साल 31 जुलाई को अंतिम तिथि तक लगभग 7.5 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे.
बजट में Income tax को लेकर बढ़ा ऐलान
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बजट पेश करने के दौरान इनकम टैक्स प्रावधानों में कुछ बदलावों (Income tax changes in Budget 2024) की घोषणा करते हुए मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को राहत दी. उन्होंने नई आईटीआर व्यवस्था के तहत सैलरीड कर्मचारियों के लिए मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction Limit Hike) को 50 प्रतिशत बढ़ाकर 75,000 रुपये करने के साथ-साथ नई कर व्यवस्था के तहत (New income tax regime) टैक्स स्लैब में बदलाव (New tax slabs) का ऐलान किया.
इसी तरह पेंशनधारकों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती (Family Pension Tax Deduction) को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये का भी प्रस्ताव है.इस कदम से लगभग चार करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत मिलेगी.
New Tax Regime में 17,500 रुपये तक की टैक्स सेविंग
तीन लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं
नई आयकर व्यवस्था के तहत कर के नए स्लैब एक अप्रैल, 2024 (आकलन वर्ष 2025-26) से प्रभावी होंगे.नई व्यवस्था के तहत तीन लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट मिलती रहेगी.तीन से सात लाख रुपये की आय पर पांच प्रतिशत, सात से 10 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत और 10-12 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत कर लगेगा.हालांकि, 12-15 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर पहले की तरह 30 प्रतिशत कर लगता रहेगा.
पिछले वित्त वर्ष में 8.61 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल
बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में दो-तिहाई से अधिक व्यक्तिगत करदाताओं ने नई आयकर व्यवस्था (New tax system) को चुना है. पिछले वित्त वर्ष में 8.61 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR Filing) दाखिल किये गये.
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