राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया आसान हो गई है, लेकिन अब दस्तावेज और वैरिफिकेशन प्रक्रिया सख्त हो गई है. अब केवल एक दस्तावेज या केवल एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट जमा करने से राशन कार्ड नहीं बनेगा. राशन कार्ड बनवाने के लिए अब 6 तरह के डॉक्यूमेंट बेहद जरूरी हो गए हैं. नया राशन कार्ड बनवाने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन के साथ घर की फोटो समेत छह प्रमुख दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए हैं.
कौन-कौन से छह दस्तावेज हैं जरूरी
- आधार कार्ड
- आवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- घर का फोटो
- बैंक अकाउंट
राशन कार्ड बनाने के लिए अब केवल आधार कार्ड आवेदन के साथ अपलोड करने से काम नहीं बनेगा. इसके साथ आपको आवास प्रमाण पत्र और घर की फोटो, आपकी कमाई के प्रमाण के रूप में आय प्रमाण पत्र, हर सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र आवेदन के साथ देने होंगे. इसके अलावा आवेदक या घर के मुखिया की फोटो और मोबाइल नंबर भी आवेदन के समय देने होंगे. मोबाइल नंबर पर ही सत्यापन के लिए OTP भेजा जाएगा.
ऑनलाइन कैसे करें आवेदन
राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया काफी सरल है. आप इसे e-District पोर्टल या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या जन सेवा केंद्र के माध्यम से पूरा कर सकते हैं. आपको आवेदन करने से पहले सारे दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपने पास रख लेना चाहिए. जिससे आवेदन के समय डिजिटल कॉपी अपलोड करने में आसानी होगी.
आप पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें और फिर लॉगिन करें. इसके बाद नए राशन कार्ड अप्लीकेशन की लिंक पर क्लिक करें. फॉर्म में परिवार के मुखिया की जानकारी, एड्रेस, बैंक अकाउंट, इनकम की जानकारी सही-सही भरें. इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों के नाम और उनके आधार नंबर को दर्ज करें. इसके बाद आवेदक के फोटो और घर की फोटो समेत अन्य दस्तावेज अपलोड करें. इसके बाद आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा और फॉर्म को सबमिट कर दें. इसके बाद आपको आवेदन की रसीद प्रिंट कर रख लें.
यह वीडियो देखें
आवेदन के बाद होगा वेरिफिकेश
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका फॉर्म BDO या क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति निरीक्षक के पास जांच के लिए जाएगा. इसके बाद फिजिकली वेरिफिकेशन की जाएगी. जिसके बाद 30 दिनों के अंदर डिजिटल राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है.
यह भी पढ़ेंः
किन लोगों को राशन कार्ड करना होगा सरेंडर, सरकार ने सख्त किये नियम, 5 साल में ढाई करोड़ कार्ड बंद
1 अक्टूबर से किन लोगों का राशन कार्ड हो जाएगा बंद, 21 सितंबर तक है डेडलाइन
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं