Delhi | Reported by: भाषा, Edited by: अल्केश कुशवाहा |गुरुवार अगस्त 29, 2019 02:59 PM IST केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से 27 अगस्त को अधिसूचित नियम के मुताबिक मेट्रो ट्रेन में यात्रियों को 25 किलोग्राम वजन तक का केवल एक बैग ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन यह गठरी नहीं होनी चाहिए. सरकार ने इसके लिए मेट्रो रेलवे (भाड़ा और टिकट) नियमावली-2014 में बदलाव किया है.