India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार अप्रैल 22, 2020 08:21 PM IST कोरोना वायरस (Coronavirus) के लिए जंग लड़ रहे डॉक्टरों, मेडिकल वर्करों से लेकर आशा वर्करों तक को ज़रूरी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कैबिनेट ने एक नया अध्यादेश लाने का फैसला किया है. अध्यादेश में मेडिकल स्टाफ पर हमला करने के गंभीर मामलों में छह महीने से लेकर सात साल तक की सजा और पांच लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है.