'Kulbhushan jadhav news update'

- 12 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: उमाशंकर सिंह, Edited by: तूलिका कुशवाहा |बुधवार जुलाई 8, 2020 06:22 PM IST
    Kulbhushan Jadhav: पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में बंद  भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इंकार कर दिया है. पाकिस्तान का दावा है कि उसने जाधव को दूसरा काउंसुलर एक्सेस देने का ऑफर रखा है.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार जुलाई 19, 2019 02:36 AM IST
    पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर दिये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के फैसले के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार देर रात जारी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान अपने देश के कानून के अनुसार भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराएगा और इसके लिए कार्यप्रणाली पर काम हो रहा है.
  • Blogs | रवीश कुमार |गुरुवार जुलाई 18, 2019 12:46 AM IST
    भारत ने कोर्ट से मांग की थी कि पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए. पाकिस्तान को आदेश दिया जाए कि वह मिलिट्री कोर्ट के फैसले को रद्द करे और जाधव को सुरक्षित भारत भेजे. कोर्ट ने इसे नहीं माना. लेकिन कई बिन्दुओं पर कोर्ट ने पाकिस्तान के रवैयों और दलीलों को ठुकराया है. कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान का यह आरोप कि भारत ने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में लाकर प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया है.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार जुलाई 18, 2019 12:04 AM IST
    अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने बुधवार को फैसला सुनाया कि पाकिस्तान को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर फिर से विचार करना चाहिए. इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है. भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों को लेकर फांसी की सजा सुनाई थी. इस पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी.   
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार जुलाई 17, 2019 09:21 PM IST
    कोर्ट ने पाकिस्तान से कहा कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करे. इसका अर्थ यह भी है कि जाधव की मौत की सजा पर आईसीजे ने जो रोक लगाई थी, वह जारी रहेगी. इसके साथ ही आईसीजे ने जाधव तक राजनयिक पहुंच दिए जाने की भारत की मांग के पक्ष में फैसला सुनाया है
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार जुलाई 17, 2019 08:12 PM IST
    नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय न्यायालय (आईसीजे) में बुधवार को कुलभूषण जाधव मामले में भारत की बड़ी जीत हुई. अदालत ने पाकिस्तान से कहा कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करे.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार जुलाई 17, 2019 07:32 PM IST
    पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में भारत की जबरदस्त राजनयिक जीत और पाकिस्तान की उतनी ही बड़ी हार हुई है. नीदरलैंड के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्याय न्यायालय (आईसीजे) ने बुधवार को भारत की याचिका में उठाए गए अधिकांश मुद्दों को सही ठहराया. कुलभूषण मामले पर मिली इस जीत पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुशी जाहिर की है.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार जुलाई 17, 2019 07:47 PM IST
    Kulbhushan Jadhav Case: भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस(आईसीजे) बुधवार को अपना फैसला सुना दिया. अदालत ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्‍तान को उसकी सजा की समीक्षा करने का निर्देश दिया है. अदालत ने जाधव को काउंसिलर एक्‍सेस मुहैया कराने को भी कहा है. पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को मौत की सजा सुनाने जाने के मामले को भारत ने आईसीजे में चुनौती दी थी.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार जुलाई 17, 2019 07:00 PM IST
    भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस(आईसीजे) बुधवार को अपना फैसला सुना दिया. अदालत ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्‍तान को उसकी सजा की समीक्षा करने का निर्देश दिया है. अदालत ने जाधव को काउंसिलर एक्‍सेस मुहैया कराने को भी कहा है. पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को मौत की सजा सुनाने जाने के मामले को भारत ने आईसीजे में चुनौती दी थी. पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को मौत की सजा सुनाई थी. उनकी सजा पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी.
  • World | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार फ़रवरी 19, 2019 05:40 PM IST
    पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव से संबंधित मामले में मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) में भारत की दलीलों का जवाब दिया और भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी को व्यवसायी की जगह ‘जासूस’ बताया.  
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