नीदरलैंड के हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है. पाकिस्तान को अब काउंसलर एक्सेस भी देना होगा. पाकिस्तान से कहा गया है कि वह अपने फैसले की समीक्षा करे और पुनर्विचार करे. 8 बिन्दुओं पर दोनों देशों के बीच मतभेद था. एक बिन्दु पर सभी 16 जजों ने वोट किया जिसमें पाकिस्तान के भी जज शामिल थे. बाकी सात बिन्दुओं पर 16 में 15 जजों ने भारत के पक्ष में फैसला दिया है. पाकिस्तान के जज ने खिलाफ में मत दिया. दोनों पक्षों के लगाए गए आरोपों को सुनने के बाद कोर्ट ने सिलसिलेवार तरीके से आदेश दिया है. सिर्फ फांसी की सज़ा पर रोक नहीं लगी है बल्कि कई बिन्दुओं पर पाकिस्तान को गलत पाया गया है. जैसे कोर्ट ने पाकिस्तान के इस आरोप को खारिज कर दिया कि भारत कुलभूषण जाधव के भारतीय होने का प्रमाण नहीं दे रहा है. कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही कुलभूषण जाधव को भारतीय मानते हैं इसलिए सबूत की कोई ज़रूरत नहीं है. कोर्ट ने भारत के भी चार में से तीन आग्रहों को ठुकरा दिया.