पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर दिये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के फैसले के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार देर रात जारी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान अपने देश के कानून के अनुसार भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराएगा और इसके लिए कार्यप्रणाली पर काम हो रहा है. मंत्रालय ने साथ ही कहा कि जाधव को राजनयिक संबंधों पर विएना संधि के तहत उनके अधिकारों से अवगत करा दिया गया है. विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘आईसीजे के फैसले के आधार पर कमांडर कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को राजनयिक संबंधों पर विएना संधि के अनुच्छेद 36 के पैराग्राफ 1(बी) के तहत उनके अधिकारों के बारे में सूचित कर दिया गया है.'
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पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘एक जिम्मेदार देश होने के नाते पाकिस्तान कमांडर कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को पाकिस्तान कानूनों के अनुसार राजनयिक पहुंच मुहैया कराएगा, जिसके लिए कार्य प्रणालियों पर काम किया जा रहा है.' इससे पहले बृहस्पतिवार को ही भारत ने इस्लामाबाद से जाधव तक तत्काल राजनयिक पहुंच प्रदान कराने को कहा था. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में इस संबंध में दिये गये बयान में कहा कि सरकार जाधव की सुरक्षा और कुशलता तथा उसकी भारत जल्द वापसी के लिए प्रयास करती रहेगी. वहीं, आईसीजे में जीत के इस्लामाबाद के दावे को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि अपने लोगों से “झूठ” बोलने को लेकर पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं.
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आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने पाकिस्तान को जाधव (Kulbhushan Jadhav) को सुनाई गयी फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करने और राजनयिक पहुंच प्रदान करने का बुधवार को आदेश दिया था. इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है. भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर फांसी की सजा सुनाई थी. इस पर भारत में काफी गुस्सा देखने को मिला था. अदालत के अध्यक्ष अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अगुवाई वाली 16 सदस्यीय पीठ ने एक के मुकाबले 15 मतों से कुलभूषण सुधीर जाधव को दोषी ठहराये जाने और उन्हें सुनाई गयी सजा की ‘प्रभावी समीक्षा करने और उस पर पुनर्विचार करने' का आदेश दिया था. (इनपुट- भाषा से भी)
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