नीदरलैंड के हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है. पाकिस्तान को अब काउंसलर एक्सेस भी देना होगा. पाकिस्तान से कहा गया है कि वह अपने फैसले की समीक्षा करे और पुनर्विचार करे. 8 बिन्दुओं पर दोनों देशों के बीच मतभेद था. एक बिन्दु पर सभी 16 जजों ने वोट किया जिसमें पाकिस्तान के भी जज शामिल थे. बाकी सात बिन्दुओं पर 16 में 15 जजों ने भारत के पक्ष में फैसला दिया है. इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में कानून विशेषज्ञ और NALSAR के वीसी फैजान मुस्तफा ने रवीश कुमार के प्राइम टाइम में चर्चा के दौरान बताया कि आखिर कैसे आईसीजे का गठन हुआ और यह काम कैसे करता है.