Itr Due Date
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ITR फाइल करने की ये है आखिरी तारीख, डेडलाइन से पहले कर लें ये काम वरना लगेगा 5000 रुपये तक का जुर्माना!
- Wednesday July 16, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Income Tax Return Filing Deadline 2025: इस साल इनकम टैक्स फाइल करने वालों को थोड़ी और राहत मिल गई है. नए टैक्स सिस्टम के चलते सरकार ने डेडलाइन बढ़ाई है ताकि सभी को समय मिल सके. लेकिन अगर आप फिर भी देरी करते हैं तो भारी जुर्माना और एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है. इसलिए समय रहते ITR फाइल कर लें और बेवजह की परेशानी से बचें.
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आयकर विभाग ने ITR-2 और ITR-3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज किया जारी, जानिए किसके लिए है कौन सा फॉर्म और कैसे करें इस्तेमाल
- Friday July 11, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
Income Tax Return Filing 2025: अगर आपने अब तक ITR नहीं भरा है और आपकी इनकम कैपिटल गेन, क्रिप्टो या दूसरी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी से है, तो अब आप भी आसानी से ITR-2 या ITR-3 का इस्तेमाल कर सकते हैं.2024-25 के असेसमेंट ईयर में जिन टैक्सपेयर्स को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या क्रिप्टो करेंसी से कमाई हुई है, उनके लिए ITR-2 और ITR-3 जरूरी हो जाते हैं.
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एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस हो गई? 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना देना होगा इतना ज्यादा ब्याज
- Thursday March 20, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
अगर आप 15 मार्च, 2025 की डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं, तो सेक्शन 234C के तहत आपको ब्याज का भुगतान करना होगा. दरअसल डेडलाइन खत्म होने के बाद एडवांस टैक्स का भुगतान करने पर सेक्शन 234C के तहत डिफर्ड टैक्स अमाउंट (Deferred Tax Amount) पर हर महीने 1% ब्याजा चुकाना पड़ता है.
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Income Tax Deadline: 15 मार्च से पहले जमा करा दें एडवांस टैक्स, वरना भरना होगा जुर्माना
- Thursday March 13, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
Advance Tax Payment: अगर आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है और आपने अब तक एडवांस टैक्स नहीं भरा है, तो 15 मार्च से पहले इसे भर लें. क्योंकि अगर आपने 31 मार्च तक भी 90% टैक्स नहीं चुकाया, तो आपको अप्रैल से ITR फाइल करने तक हर महीने 1% ब्याज चुकाना होगा.
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ITR भरने की बढ़ गई है डेडलाइन, लेकिन अगर आपकी आय पर नहीं लगता टैक्स तो क्या आपको भरना चाहिए रिटर्न?
- Friday September 10, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
Income Tax Return deadline : आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है, लेकिन अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है, यानी आपकी आय पर टैक्स नहीं कटता या फिर अगर कोई रिफंड भी नहीं बनता तो भी क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं? जानिए.
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IT विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी है राहत, इनकम टैक्स से जुड़े काम अटके हैं तो जान लें क्या हैं नई डेडलाइन्स
- Thursday May 20, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
टैक्सपेयर्स के पास 2019-20 वित्त वर्ष के लिए अपना देरी से फाइल किया जा रहा रिटर्न या फिर संशोधित रिटर्न फाइल करने के लिए भी डेडलाइन बढ़ा दी गई है. अब टैक्सपेयर्स 31 मई तक इस अवधि का अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
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अब भी नहीं भरा ITR तो देना होगा इतना जुर्माना, मिनटों में खुद ऐसे फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न
- Wednesday December 30, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR फाइल करने के लिए आपके पास आज और कल का दिन है, ऐसे में अगर आपने वक्त रहते आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे में आपके पास मिनटों में आईटीआर फाइल करने का विकल्प है, तो जानिए कैसे खुद ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं आईटीआर.
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सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब यह होगी आखिरी तारीख
- Tuesday July 23, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब करदाता 31 अगस्त 2019 तक अपने रिटर्न फाइल कर सकेंगे. पहले यह तारीख 31 जुलाई थी. 1 महीने का समय मिल जाने से लोगों को अपना आईटीआर भरने में एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है. यह फैसला केंद्र सरकार और सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लिया गया है.
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ITR फाइल करने की ये है आखिरी तारीख, डेडलाइन से पहले कर लें ये काम वरना लगेगा 5000 रुपये तक का जुर्माना!
- Wednesday July 16, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Income Tax Return Filing Deadline 2025: इस साल इनकम टैक्स फाइल करने वालों को थोड़ी और राहत मिल गई है. नए टैक्स सिस्टम के चलते सरकार ने डेडलाइन बढ़ाई है ताकि सभी को समय मिल सके. लेकिन अगर आप फिर भी देरी करते हैं तो भारी जुर्माना और एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है. इसलिए समय रहते ITR फाइल कर लें और बेवजह की परेशानी से बचें.
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आयकर विभाग ने ITR-2 और ITR-3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज किया जारी, जानिए किसके लिए है कौन सा फॉर्म और कैसे करें इस्तेमाल
- Friday July 11, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
Income Tax Return Filing 2025: अगर आपने अब तक ITR नहीं भरा है और आपकी इनकम कैपिटल गेन, क्रिप्टो या दूसरी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी से है, तो अब आप भी आसानी से ITR-2 या ITR-3 का इस्तेमाल कर सकते हैं.2024-25 के असेसमेंट ईयर में जिन टैक्सपेयर्स को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या क्रिप्टो करेंसी से कमाई हुई है, उनके लिए ITR-2 और ITR-3 जरूरी हो जाते हैं.
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एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस हो गई? 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना देना होगा इतना ज्यादा ब्याज
- Thursday March 20, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
अगर आप 15 मार्च, 2025 की डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं, तो सेक्शन 234C के तहत आपको ब्याज का भुगतान करना होगा. दरअसल डेडलाइन खत्म होने के बाद एडवांस टैक्स का भुगतान करने पर सेक्शन 234C के तहत डिफर्ड टैक्स अमाउंट (Deferred Tax Amount) पर हर महीने 1% ब्याजा चुकाना पड़ता है.
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Income Tax Deadline: 15 मार्च से पहले जमा करा दें एडवांस टैक्स, वरना भरना होगा जुर्माना
- Thursday March 13, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
Advance Tax Payment: अगर आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है और आपने अब तक एडवांस टैक्स नहीं भरा है, तो 15 मार्च से पहले इसे भर लें. क्योंकि अगर आपने 31 मार्च तक भी 90% टैक्स नहीं चुकाया, तो आपको अप्रैल से ITR फाइल करने तक हर महीने 1% ब्याज चुकाना होगा.
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ITR भरने की बढ़ गई है डेडलाइन, लेकिन अगर आपकी आय पर नहीं लगता टैक्स तो क्या आपको भरना चाहिए रिटर्न?
- Friday September 10, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
Income Tax Return deadline : आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है, लेकिन अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है, यानी आपकी आय पर टैक्स नहीं कटता या फिर अगर कोई रिफंड भी नहीं बनता तो भी क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं? जानिए.
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IT विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी है राहत, इनकम टैक्स से जुड़े काम अटके हैं तो जान लें क्या हैं नई डेडलाइन्स
- Thursday May 20, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
टैक्सपेयर्स के पास 2019-20 वित्त वर्ष के लिए अपना देरी से फाइल किया जा रहा रिटर्न या फिर संशोधित रिटर्न फाइल करने के लिए भी डेडलाइन बढ़ा दी गई है. अब टैक्सपेयर्स 31 मई तक इस अवधि का अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
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अब भी नहीं भरा ITR तो देना होगा इतना जुर्माना, मिनटों में खुद ऐसे फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न
- Wednesday December 30, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR फाइल करने के लिए आपके पास आज और कल का दिन है, ऐसे में अगर आपने वक्त रहते आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे में आपके पास मिनटों में आईटीआर फाइल करने का विकल्प है, तो जानिए कैसे खुद ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं आईटीआर.
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सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब यह होगी आखिरी तारीख
- Tuesday July 23, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब करदाता 31 अगस्त 2019 तक अपने रिटर्न फाइल कर सकेंगे. पहले यह तारीख 31 जुलाई थी. 1 महीने का समय मिल जाने से लोगों को अपना आईटीआर भरने में एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है. यह फैसला केंद्र सरकार और सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लिया गया है.
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