
Advance Tax Instalment Payment:अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह की पेनल्टी या नोटिस का सामना ना करना पड़े, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2025 है. अगर आपने इस तय समय के भीतर अपना एडवांस टैक्स नहीं भरा, तो आपको धारा 234B और 234C के तहत ब्याज और पेनल्टी चुकानी होगी.
कई लोग एडवांस टैक्स को लेकर उलझन में रहते हैं कि यह किसे भरना पड़ता है, इसकी प्रक्रिया क्या है और अगर समय पर नहीं भरा तो क्या होगा? इस खबर में हम एडवांस टैक्स से जुड़ी पूरी जानकारी आपको आसान भाषा में देंगे ताकि आप बिना किसी परेशानी के इसे समझ सकें और समय पर भुगतान कर सकें.
क्या होता है एडवांस टैक्स (What is Advance Tax)?
एडवांस टैक्स का मतलब यह होता है कि अगर आपकी सालाना टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है, तो आपको पूरे साल में टैक्स को चार हिस्सों में पहले से ही जमा करना होता है. यह सरकार के लिए टैक्स कलेक्शन का एक तरीका है, जिससे टैक्सपेयर्स पर एक बार में ज्यादा बोझ न पड़े और सरकार को भी नियमित रूप से राजस्व मिलता रहे.
किन लोगों को भरना होता है एडवांस टैक्स?
एडवांस टैक्स भरना उन सभी को जरूरी है, जिनकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है. इसमें निम्नलिखित लोग शामिल हैं:
- बिजनेस या फ्रीलांसिंग करने वाले लोग, जिनकी आय पर टीडीएस नहीं कटता.
- सैलरी पाने वाले लोग, जिनकी अन्य स्रोतों से भी आमदनी होती है, जैसे कि रेंटल इनकम, एफडी का ब्याज, शेयर बाजार से प्रॉफिट या म्यूचुअल फंड का गेन.
- एनआरआई (NRI), जिनकी भारत में किसी भी तरह की इनकम होती है.
- वे लोग जो 15 मार्च से 31 मार्च के बीच कोई संपत्ति बेचने जा रहे हैं, उन्हें भी एडवांस टैक्स भरना जरूरी है.
अगर आपकी केवल सैलरी इनकम है और उस पर पूरी तरह से टीडीएस कट चुका है, तो आपको अलग से एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर आपकी सैलरी के अलावा कोई और कमाई भी होती है, तो आपको इसका एडवांस टैक्स देना होगा.
कैसे और कब भरना होता है एडवांस टैक्स?
एडवांस टैक्स पूरे साल में चार बार भरना होता है. इसे चार किस्तों में जमा करना अनिवार्य होता है.
- पहली किस्त – 15 जून तक: इस समय तक आपको अपने कुल टैक्स का 15% जमा करना होता है.
- दूसरी किस्त – 15 सितंबर तक: इस समय तक आपको कुल टैक्स का 45% (पहली किस्त को मिलाकर) जमा करना होता है.
- तीसरी किस्त – 15 दिसंबर तक: इस समय तक आपको कुल टैक्स का 75% (पहली और दूसरी किस्त को मिलाकर) भरना होता है.
- चौथी और अंतिम किस्त – 15 मार्च तक: इस दिन तक आपको अपने अनुमानित टैक्स का कम से कम 90% जमा करना होता है.
अगर आपने 31 मार्च तक भी 90% एडवांस टैक्स नहीं चुकाया, तो आपको अप्रैल से लेकर ITR फाइल करने तक हर महीने 1% जुर्माना देना होगा.
एडवांस टैक्स समय पर नहीं भरने पर क्या होगा?
- अगर आप एडवांस टैक्स समय पर नहीं भरते हैं, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234B और धारा 234C के तहत जुर्माना और ब्याज चुकाना होगा.
- अगर 15 मार्च तक 90% टैक्स जमा नहीं किया गया, तो सरकार आपसे हर महीने 1% ब्याज वसूल करेगी.
- अगर 31 मार्च तक भी टैक्स जमा नहीं हुआ, तो यह ब्याज ITR फाइल करने तक हर महीने बढ़ता रहेगा.
- आयकर विभाग नोटिस भी भेज सकता है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है.
इसलिए, अगर आप समय पर टैक्स नहीं भरते हैं, तो आपको ब्याज और पेनल्टी दोनों चुकाने होंगे.
एडवांस टैक्स कैसे भरें? (How to Pay Advance Tax Online)
अगर आपको एडवांस टैक्स भरना है, तो आप इसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा.
- सबसे पहले https://www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
- वहां E-Pay Tax ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अपना पैन नंबर और आधार-पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- अब असेसमेंट ईयर 2025-26 का चयन करें.
- टाइप ऑफ पेमेंट में एडवांस टैक्स चुनें और कंटिन्यू पर क्लिक करें.
- अपनी टैक्स राशि भरें और भुगतान करें.
- आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से भुगतान कर सकते हैं.
- भुगतान होने के बाद आपका चालान जनरेट होगा, जिसे आपको ITR फाइलिंग के समय संभालकर रखना होगा.
एडवांस टैक्स समय पर भरना बहुत जरूरी है ताकि आपको किसी भी तरह की पेनल्टी या ब्याज से बचा जा सके.सरकार ने एडवांस टैक्स जमा करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है, जिससे अब इसे भरना काफी आसान हो गया है. तो बिना देरी किए, अभी एडवांस टैक्स का भुगतान करें और फाइनेंशियल टेंशन से बचें.
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