इसके अलावा 2020-21 वित्तवर्ष के लिए भी देरी से फाइल किए जा रहे रिटर्न और संशोधित रिटर्न को भी 31 मई, 2021 तक फाइल किया जा सकता है. इसके लिए पहले आखिरी तारीख 31 मार्च, 2021 थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया था.
हम आपको बता रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कौन सी डेडलाइन्स बढ़ाई हैं-
देरी से यानी बिलेटेड आईटीआर फाइल करना है तो
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आपको आईटी एक्ट, 1961 के सेक्शन 139 के सब-सेक्शन (5) के तहत रिवाइज़़्ड यानी संशोधित या फिर सब-सेक्शन (4) के तहत बिलेटेड आईटीआर फाइल करना है तो आप 31 मई, 2021 तक फाइल कर सकते हैं.
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विवाद से विश्वास स्कीम
डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट, 2020 के तहत अगर आपका कोई अमाउंट ़ड्यू है तो फिर आप इसके लिए 30 जून, 2021 तक या उसके पहले भर सकते हैं.
TDS पेमेंट
अगर आपको आईटी एक्ट के सेक्शन 194-IA, 194-IB, और 194M के तहत टीडीएस पेमेंट करना है तो आप इसके लिए 31 मई, 2021 तक सबमिशन डाल सकते हैं. पहले इसके लिए 30 अप्रैल, 2021 आखिरी तारीख थी.
सेक्शन 148 नोटिस के तहत आईटीआर फाइलिंग
अगर आपको आईटी एक्ट, 1961 के सेक्शन 148 नोटिस के तहत आईटीआर फाइल करना है तो आप या तो नोटिस में दी गई तारीख या फिर 31 मई, 2021 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इनमें से जो भी तारीख बाद में हो, उस तारीख तक आपको अपना रिटर्न फाइल कर लेना होगा.
फॉर्म 61 का स्टेटमेंट
अगर आपको फॉर्म नंबर 61 सबमिट करना है, जिसमें फॉर्म नंबर 60 के तहत जमा की गई डेक्लेरेशन की डिटेल होगी, तो आप यह काम भी 31 मई तक या उससे पहले कर सकते हैं.
अगर अपीलें फाइल करनी हों
अगर आपको आईटी एक्ट के चैप्टर XX के तहत कमिश्नर (अपील्स) को कोई अपील डालनी है तो आपको सेक्शन में तय की गई डेडलाइन या फिर 31 मई, 2021 तक, इनमें से जो भी बाद में आता हो, अपील फाइल कर लेनी होगी. सेक्शन 144C के तहत भी अगर आपको Dispute Resolution Panel यानी विवाद निराकरण पैनल के तहत कोई अपील डालनी है तो आप सेक्शन में दी गई डेडलाइन या फिर 31 मई, 202, इनमें से जो भी पहले आता है, तक अपनी अपील डाल सकते हैं.