Utility News | Written by: अनिशा कुमारी |गुरुवार जनवरी 4, 2024 12:51 PM IST Train Ticket Refund Rules: यदि कन्फर्म,आरएसी या वेटलिस्ट टिकट रखने वाले यात्री की ट्रेन में तीन घंटे से अधिक की देरी होती है और वह ट्रेन में देरी के कारण ट्रैवल नहीं करने का फैसला करते हैं तो वह फुल रिफंड पाने के लिए एलिजिबल होते हैं.