Maharashtra | Reported by: सुनील कुमार सिंह |शुक्रवार दिसम्बर 24, 2021 05:37 PM IST पीड़ित के वकील जयप्रकाश पांडे ने कहा, 'मामले को लेकर कोर्ट में जाने का मकसद पैसा नही था बल्कि एक सीख देनी थी कि सड़क पर जो भी चल रहा है चाहे यह इंसान हो या जानवर, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना गाड़ी चलाने वाले का काम है. कोर्ट ने भी हमारी बात को तवज्जो देते हूए फैसला सुनाया है.'