महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए एक पीड़ित परिवार को इंसाफ दिया है. ट्रिब्यूनल ने एक मोटरसाइकिल मालिक और उसके बेटे को आदेश दिया है कि वे 6 साल पहले सड़क हादसे में मारे गए 67 वर्षीय टैक्सी चालक के परिजनों को ₹5.57 लाख का मुआवजा दें.
क्या थी पूरी घटना?
यह मामला मई 2019 का है. मुंबई के गोवंडी इलाके में रहने वाले वसंत जगन्नाथ कांबले अपनी खड़ी टैक्सी की ओर जाने के लिए सड़क पार कर रहे थे. इसी दौरान निखिल होलकर नामक युवक ने अपनी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद आरोपी निखिल मौके से फरार हो गया. कांबले गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अस्पताल में दो दिनों तक चले इलाज के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया.
कोर्ट में दलीलें खारिज
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दावा किया कि गलती दोनों तरफ से थी. हालांकि, ट्रिब्यूनल ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया. अधिकरण ने साफ कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो कि मृतक कांबले की इसमें कोई गलती थी. अधिकरण ने मोटरसाइकिल चलाने वाले युवक और उसके पिता को जिम्मेदार ठहराया है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा घटना की तारीख से भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा. साथ ही पिता-पुत्र दोनों को मिलकर यह राशि चुकानी होगी.
यह फैसला उन लापरवाह चालकों के लिए एक सबक है जो तेज रफ्तार में दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं और मौके से भागने की कोशिश करते हैं.
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