सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में सौरव गांगुली को किए गए भूमि आवंटन को रद्द कर दिया।
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New Delhi:
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को किए गए भूमि आवंटन को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जीए सिंघवी और न्यायमूर्ति एके गांगुली की पीठ ने राज्य सरकार को सौरव द्वारा प्लॉट के लिए दी गई 20 लाख रुपये की राशि लौटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति गांगुली ने सौरव को दो सप्ताह के अंदर जमीन लौटाने का निर्देश दिया है और राज्य सरकार से अगले दो सप्ताह के अंदर उनका पैसा लौटाने के लिए कहा है। सौरव को साल 2000 में साल्ट लेक इलाके में स्कूल निर्माण के लिए एक एकड़ भूमि का आवंटन किया गया था। वैसे कई स्थानीय निवासियों और एक गैर सरकारी संगठन ने इस सौदे का विरोध किया था। उनका कहना था कि इस भूमि की वास्तविक कीमत उससे कहीं अधिक है जितने में सौरव ने इसे खरीदा है।
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सौरव गांगुली, भूमि आवंटन, कोलकाता