हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई
नई दिल्ली :
हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हिजाब बैन पर दुष्यंत दवे ने कहा कि सरकार की दलील है कि अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण सिर्फ उनके लिए है, जो धर्म का अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा है. ये अभ्यास धार्मिक अभ्यास हो सकता है, लेकिन उस धर्म के अभ्यास का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग नहीं है.
बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये खास बातें कही गईं
जस्टिस धूलिया ने कहा, क्या हम आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को अलग कर स्थिति से नहीं निपट सकते?
सुप्रीम कोर्ट - हम आवश्यक धार्मिक अभ्यास पर बहस क्यों कर रहे हैं? और उनमें से कुछ को HC द्वारा नहीं लिया गया?
जस्टिस गुप्ता: एक सर्कुलर का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ड्रैस अनिवार्य करना अवैध है.
सुप्रीम कोर्ट - यह संदेह से परे साबित होना चाहिए कि हिजाब पहनना सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या नैतिकता के लिए खतरा है.
SG- हिजाब अनिवार्य प्रथा नहीं है. यहां तक कि जिन देशों में इस्लाम राजकीय धर्म है वहां महिलाएं हिजाब के खिलाफ बगावत कर रही हैं.