India | शुक्रवार मई 21, 2021 04:32 PM IST केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने हाउस अरेस्ट का विरोध किया. सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की. वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और सिद्धार्थ लूथरा ने अपने मुवक्किलों के लिए अंतरिम जमानत के लिए जोर लगाया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके बड़ी पीठ का गठन किया जाए, बेहतर है कि आज ही.