राजस्थान (Rajasthan Coronavirus Report) में अब सार्वजनिक स्थानों पर मुंह को ढकना अनिवार्य हो गया है. अगर आप सड़क पर बगैर मास्क पहने निकलेंगे, तो आपसे 200 रुपये जुर्माना लिया जाएगा. राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर सभी जिलाधिकारियों को ऐसा आदेश दिया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर कोई दुकानदार बगैर मास्क पहने किसी शख्स को सामान बेचता है, तो उसपर भी जुर्माना लगाया जाएगा.
कोरोनावायरस महामारी के हालातों को देखते हुए राजस्थान में सार्वजनिक जगहों पर बैठे हुए लोगों से 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. पान, तंबाकू, गुटखा आदि थूकने पर भी 200 रुपये का जुर्माना है. वहीं, पब्लिक प्लेस में शराब पीने वाले लोगों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.
शराब या तंबाकू से जुड़े उत्पाद बेचने पर दुकानदारों पर 500 रुपये का फाइन लगाया जाएगा. अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है या दुकान पर एक समय में पांच से ज्यादा लोग मिलते हैं, तो भी दुकान मालिक से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.
सार्वजनिक जगहों पर अगर कोई व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग (दूसरे शख्स से कम से कम 6 फीट की दूरी) का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसपर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, शादी या किसी अन्य तरह के भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम की प्रशासन को पूर्व सूचना न देने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
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