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This Article is From Sep 05, 2019

राज्य मानवाधिकार आयोग ने 'लिव-इन रिलेशनशिप' के खिलाफ कानून बनाने की अनुशंसा की

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को राज्य सरकार से 'लिव-इन-रिलेशनशिप' की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिये और समाज में महिलाओं के सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार को सुरक्षित करने के लिये कानून बनाने की अनुशंसा की है.

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राज्य मानवाधिकार आयोग ने 'लिव-इन रिलेशनशिप' के खिलाफ कानून बनाने की अनुशंसा की
राज्य मानवाधिकार ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह 'लिवइन रिलेशनशिप' पर रोक लगाए
  • राजस्थान मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी
  • लिव-इन रिलेशनशिप पर कानून बनाए सरकार
  • हर किसी को सम्मान से अधिकार
नई दिल्ली:

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को राज्य सरकार से 'लिव-इन-रिलेशनशिप' की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिये और समाज में महिलाओं के सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार को सुरक्षित करने के लिये कानून बनाने की अनुशंसा की है. आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश प्रकाश टाटिया और न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा की एक खंडपीठ ने बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर राज्य सरकार से अनुशंसा की है कि इस मामले में कानून बनाये. आयोग ने केन्द्र सरकार से भी कानून बनाने का आग्रह किया है. 

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गौरतलब है कि आयोग के समक्ष 'लिव-इन रिलेशनशिप' के कुछ मामले सामने आने के बाद कुछ माह पूर्व सभी हितधारकों से 'लिव-इन रिलेशनशिप' में रह रही महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में कानून बनाने के लिये सुझाव मांगे गए थे. सभी हितधारकों के सुझावों और उनकी कानूनी राय के बाद आयोग ने पाया कि हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है जो कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में शामिल है. खंडपीठ ने अपनी अनुशंसाओं में कहा कि '' किसी महिला का 'रखैल' जीवन किसी भी दृष्टि से महिला का सम्मानपूर्वक जीवन नहीं कहा जा सकता है. 'रखैल' अपने आप में ही अत्यंत गंभीर चरित्र हनन करने वाला और घृणित संबोधन है.'

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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