अलवर पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से गौ वंश की ढुलाई के मामले में एक अदालत से पहलू खान के दो बेटों और एक ट्रक आपरेटर के खिलाफ आगे जांच करने की अनुमति मांगी है. अलवर के पुलिस अधीक्षक पारिस अनिल देशमुख ने बताया कि पुलिस ने एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शनिवार को पेश किया जिसमें मामले की जांच को आगे बढाने के लिये स्वीकृति मांगी गई है. उन्होंने बताया कि मामले के कुछ पहलुओं पर जांच आगे बढाई जायेगी. खान के बेटे ने बताया कि वह अलवर के टपूकडा में जानवर बेचने जा रहा था और ट्रक आपरेटर ने दावा किया कि उसने अपना वाहन घटना के घटित होने से पूर्व किसी अन्य को बेच दिया था.
मॉब लिंचिंग के शिकार पहलू खान और उनके बेटों पर चार्जशीट से राजस्थान सरकार ने पल्ला झाड़ा
पुलिस ने पहलू खान के दोनों बेटे इरशाद और आरिफ और ट्रक आपरेटर खान मोहम्मद के खिलाफ इस वर्ष मई में आरोपपत्र पहले से दायर कर रखा है.सभी आरोपियों को राजस्थान गौवंश पशु अधिनियम, 1995 की विभिन्न धाराओं में आरोपी माना गया है. पहलू खान का नाम आरोपपत्र से हटा दिया गया है क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है. आपको बता दें कि अलवर के बहरोड़ में एक अप्रैल 2017 को गौ तस्करी के संदेह में पहलू खान और उसके बेटों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी. पहलू खान की दो दिन बाद अलवर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी.
आपको बता दें कि बीते दिनों राजस्थान पुलिस द्वारा पहलू खान पर ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से मवेशी ले जाने के आरोप में चार्जशीट दाख़िल करने के बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया था. राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस मामले में ये जांच पिछली बीजेपी की सरकार ने शुरू की थी और ये चार्जशीट भी उसी वक्त की है. उन्होंने कहा कि पहलू खान दोषी नहीं पाए गए थे, लेकिन यह देखना होगा कि क्या जांच किसी पूर्व निर्धारित इरादे से तो नहीं की गई थी. (इनपुट- भाषा)
अज्ञात लोगों ने पहलू खान मामले के गवाहों पर चलाई गोली, जांच में जुटी पुलिस
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