राजस्थान के अलवर की एक अदालत ने पहलू खान के दो बेटों सहित तीन लोगों के खिलाफ गौ तस्करी मामले में उनके परिवार को राहत मिल गई है. दरअसल पुलिस ने पांच दिन पहले ही चार्जशीट दाखिल की थी. जिसमें इनके खिलाफ पाया गया कि आरोपी गोवंशी की ढुलाई कर रहे थे. इसे लेकर पहलू परिवार ने पुलिस से अनुरोध किया कि इस मामले में फिर से जांच की जाए. जिसे लेकर पुलिस अदालत पहुंचीं और अदालत ने इस मामले में पुलिस को फिर से जांच करने के लिए अनुमति दे दी है.
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अग्रवाल के अनुसार अदालत ने इसमें आगे की जांच की मंजूरी दे दी है. उल्लेखनीय है कि पहलू खान की एक अप्रैल 2017 को कुछ कथित गोरक्षकों ने बहरोड़ (अलवर) में पिटाई की थी, बाद में अस्पताल में खान की मौत हो गयी. पहलू खान व उसके बेटे मवेशी लेकर नुंह जा रहे थे और लोगों का उन पर गौर तस्करी का संदेह था.
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अलवर के पुलिस अधीक्षक पारिस अनिल देशमुख ने कुछ दिन पहले बताया था कि पुलिस ने एक मामले की जांच को आगे बढाने के लिये स्वीकृति मांगी है. उन्होंने बताया कि मामले की कुछ पहलुओं पर जांच आगे बढाई जायेगी.
(इनपुट भाषा से)
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