विज्ञापन
This Article is From Jun 29, 2019

राजस्थान में लिंचिंग के शिकार हुए पहलू खान और उनके दो बेटों के खिलाफ चार्जशीट

चार्जशीट के मुताबिक पहलू  खान के खिलाफ राजस्थान में गोहत्या और तस्करी को लेकर जारी कानून के तहत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में आठों को जमानत मिल चुकी है.  

राजस्थान में लिंचिंग के शिकार हुए पहलू खान और उनके दो बेटों के खिलाफ चार्जशीट
दिल्ली-जयपुर हाइवे पर पहलू खान की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी.
नई दिल्ली:

राजस्थान सरकार ने पहलू ख़ान और उसके बेटे के ख़िलाफ़ ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से मवेशी ले जाने के आरोप में चार्जशीट दाख़िल की है. पहलू ख़ान की एक अप्रैल 2017 को कुछ कथित गोरक्षकों ने जमकर पिटाई कर दी थी जिसके 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी. ये घटना उस समय हुई थी जब वो जयपुर से मवेशी ख़रीदकर हरियाणा के नुंह अपने घर जा रहे थे. पुलिस ने इस मामले में दो FIR दर्ज की थी. एक FIR पहलू खान की हत्या के मामले में 8 लोगों के ख़िलाफ़ और दूसरी बिना कलेक्टर की अनुमति के मवेशी ले जाने पर पहलू और उसके परिवार के ख़िलाफ़ हुई थी. दूसरे मामले में पहलू ख़ान और उसके दो बेटों के ख़िलाफ़ अब चार्जशीट दाख़िल की गई है. पहलू ख़ान की मौत हो चुकी है ऐसे में उनके ख़िलाफ़ तो केस बंद हो जाएगा, लेकिन उनके बेटों के ख़िलाफ़ केस चलेगा. 

ओवैसी का निशाना: प्रधानमंत्री को शाह बानो याद है, तबरेज अंसारी, अखलाक और पहलू खान नहीं

चार्जशीट के मुताबिक पहलू  खान के खिलाफ राजस्थान में गोहत्या और तस्करी को लेकर जारी कानून के तहत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में आठों को जमानत मिल चुकी है.  मृतक पहलू खान के बेटे इरशाद खान ने अप्रैल 2017 में एनडीटीवी से बातचीत में कहा था, 'मैं अपने पिता के साथ था. वे सभी एक दूसरे को नाम के लेकर बुला रहे थे. पहले इन लोगों को हमें रोका फिर पीटने लगे. हमने उन्हें कागजात भी दिखाए थे (ताकि बता सकें कि हम तस्कर नही हैं). लेकिन उन लोगों ने कागज फाड़ डाला और पीटना शुरू कर दिया. उन्होंने मेरे सामने पिता को मार डाला अब मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहता हूं.'


अज्ञात लोगों ने पहलू खान मामले के गवाहों पर चलाई गोली, जांच में जुटी पुलिस​

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com