राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है. राजस्थान हाईकोर्ट ने मॉब लिंचिंग के शिकार पहलू खान (Pehlu Khan) और उनके बेटों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है. दरअसल, पुलिस ने पहलू खान पर हमला करने वालों के खिलाफ हत्या का केस तो दर्ज किया ही था. साथ ही, पहलू खान, उनके बेटों और पिकअप ड्राइवर के खिलाफ गोवंश की तस्करी का मामला भी दर्ज किया था. पुलिस इस मामले में जार्जशीट भी फाइल कर चुकी है. बता दें कि साल 2017 में भीड़ ने गो-तस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. एक अप्रैल 2017 को हरियाणा के नूंह (मेवात) ज़िले के निवासी पहलू ख़ान (Pehlu Khan) जयपुर से दो गाय खरीद कर अपने घर ले जा रहे थे.
शाम करीब सात बजे बहरोड़ पुलिया से आगे निकलने पर भीड़ ने पिकअप गाड़ी को रुकवा कर पहलू ख़ान और उसके बेटों के साथ मारपीट की थी. इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी. पहलू खान के बेटों ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ अपील की थी और उनका कहना था कि वे गोवंश की तस्करी नहीं कर रहे थे, बल्कि इसी खरीदा था और इसके पेपर भी थे. कोर्ट ने आज इस एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है.
पहलू खान लिंचिंग मामले में सभी आरोपी बरी और शाह फैसल को हिरासत में लिया गया
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