अलवर में लिंचिंग के शिकार हुए पहलू खान (Pehlu Khan) मामले में अदालत के फैसले के बाद अब राजस्थान सरकार इस पूरे मामले की जांच करा रही है. इसके लिए विशेष एसआईटी का भी गठन किया गया है. राजस्थान सरकार के इस फैसले का पहलू खान (Pehlu Khan) के परिवार ने स्वागत किया है. पीड़ित परिवार (Pehlu Khan) का कहना है कि अलवर की कोर्ट के द्वारा सभी आरोपियों को बरी करने के बाद अब उन्हें सरकार द्वारा गठित एसआईटी की जांच से उम्मीद है. बता दें कि इस मामले में फैसला सुनाते हुए अलवर कोर्ट ने कहा था कि सभी आरोपियों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी किया जा रहा है.
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गौरतलब है कि एक दिन पहले ही सीएम अशोक गहलोत ने इस मामले की जांच को लेकर एसआईटी का गठन किया है. सीएम ने अगले 15 दिनों में इस मामले को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है. बता दें कि साल 2017 में इस भीड़ ने गो-तस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. कोर्ट ने आज इस मामले में सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. एक अप्रैल 2017 को हरियाणा के नूंह मेवात ज़िले के निवासी पहलू ख़ान जयपुर से दो गाय खरीद कर अपने घर ले जा रहे थे.
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शाम करीब सात बजे बहरोड़ पुलिया से आगे निकलने पर भीड़ ने पिकअप गाड़ी को रुकवा कर पहलू ख़ान और उसके बेटों के साथ मारपीट की थी. इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी. पहलू ख़ान की हत्या के मामले में 8 आरोपी पकड़े गए. जिनमें दो नाबालिग हैं. आज अलवर कोर्ट में इन 6 आरोपियों पर फैसला सुनाया गया. नाबालिग आरोपियों की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में हो रही है. इस मॉब लिंचिंग के मामले में एनडीटीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे. इस स्टिंग के बाद मामले की दोबारा जांच की मांग उठी थी. पुलिस ने एनडीटीवी के स्टिंग को सबूत की तरह पेश किया था.
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बता दें कि पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने दो FIR दर्ज की थी. एक FIR पहलू खान की हत्या के मामले में 8 लोगों के खिलाफ और दूसरी बिना कलेक्टर की अनुमति के मवेशी ले जाने पर पहलू और उसके परिवार के खिलाफ हुई थी. दूसरे मामले में पहलू खान और उसके दो बेटों के खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल की गई थी. पहलू खान की मौत हो चुकी है ऐसे में उनके खिलाफ तो केस बंद हो जाएगा, लेकिन उनके बेटों के खिलाफ केस चलेगा.
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वहीं बात करें साल 2019 में देशभर में हुए गाय के नाम पर हिंसा की तो करीब 8 घटनाएं हो चुकी हैं.यह न सिर्फ हरियाणा, बल्कि कर्नाटक, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार राज्यों में भी गाय के नाम पर हिंसा हो चुकी है.
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